सरकार ने इंटरनैशनल रोमिंग सिम कार्ड नियमों में किया बदलाव
punjabkesari.in Wednesday, Jan 19, 2022 - 10:20 AM (IST)
बिजनेस डेस्कः दूरसंचार विभाग ने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग कार्ड की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) संबंधी नियमों में संशोधन किया है। विभाग ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यह कदम उपभोक्ता संरक्षण को बेहतर करने के लिए उठाया गया है। विभाग ने कहा कि इस कदम से विदेश जाने वाले भारतीयों को फायदा होगा। साथ ही इससे प्रक्रियाओं को अन्य लाइसेंस की तर्ज पर सुसंगत किया जा सकेगा।
संशोधित नीति के तहत एनओसी धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क ब्योरे, शुल्क प्लान और सेवाओं की पेशकश आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान करने होंगे। इसके अलावा बिलिंग और उपभोक्ता शिकायत निपटान को मजबूत करने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं।
9 से ज़्यादा सिम रखने वालो के लिए नियम
इससे पहले दिसंबर में दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से नया नयम जारी किया गया था, जिसमें ज्यादा सिम रखने की छूट को खत्म कर दिया गया। दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक, अब 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। बताया गया था कि अगर ये सिम कार्ड वेरिफाई नहीं होते, तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा।
बता दें कि जम्मू कश्मीर और नार्थ ईस्ट के राज्यों के लिए ये संख्या छह ही है। टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने टेलिकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं हैं। टेलिकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कस्टमर्स के ग्राहकों के पास अनुमति से ज़्यादा सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकियों को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा लेकिन इसकी लिमिट 9 से अधिक नहीं होगी।
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