शेयर बाजार निवेशकों के लिए आई बड़ी खबर, NSE ने लागू किए नए नियम

punjabkesari.in Tuesday, May 06, 2025 - 11:56 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने रिटेल निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एल्गोरिदमिक (एल्गो) ट्रेडिंग को लेकर नए नियम लागू किए हैं। ये बदलाव भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के हालिया दिशा-निर्देशों के तहत किए गए हैं। सोमवार को जारी सर्कुलर में NSE ने स्टॉकब्रोकर, एल्गो प्रोवाइडर और निवेशकों के उपयोग किए जाने वाले सभी एल्गोरिदम पर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं।

API एक्सेस के लिए स्थिर IP जरूरी

NSE के अनुसार, स्टॉकब्रोकर अब अपने क्लाइंट्स को API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के माध्यम से अपनी ट्रेडिंग प्रणाली तक पहुंच दे सकते हैं। इसके लिए क्लाइंट्स को एक स्थिर IP पता देना अनिवार्य होगा, जिसे API टूल्स के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही हर ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत से पहले सभी API सेशन को अनिवार्य रूप से लॉग आउट करना होगा।

एक सैकेंड में अधिकतम 10 ऑर्डर की सीमा

नए नियमों के तहत प्रति सैकेंड अधिकतम 10 ऑर्डर की सीमा तय की गई है। यदि कोई क्लाइंट इससे अधिक ऑर्डर देना चाहता है, तो उसे अपना एल्गोरिदम संबंधित एक्सचेंज के पास रजिस्टर कराना होगा। NSE ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस ऑर्डर सीमा में बदलाव किया जा सकता है, जिसकी पूर्व सूचना बाजार को दी जाएगी।

एल्गो प्रोवाइडर्स के लिए भी सख्त शर्तें

NSE ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी एल्गो प्रोवाइडर्स को एक्सचेंज के साथ रजिस्टर और लिस्ट होना होगा। यदि कोई ब्रोकर किसी रजिस्टर्ड एल्गो प्रोवाइडर के साथ तकनीकी या व्यावसायिक साझेदारी करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह प्रोवाइडर किसी प्रकार के अनैतिक कार्य या कानून के उल्लंघन में शामिल न हो।

इस नई व्यवस्था का मकसद एल्गो ट्रेडिंग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाना है, ताकि रिटेल निवेशकों को जोखिम से बचाया जा सके और बाजार की अखंडता बनी रहे।
 

 


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Content Writer

jyoti choudhary

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