जरूरत पड़ने पर PF से कितना पैसा निकाल सकते हैं? यहां जानें नए नियमों का बड़ा अपडेट

punjabkesari.in Monday, May 05, 2025 - 09:51 AM (IST)

नेशनल डेस्क। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपका भविष्य निधि (PF) खाता जरूर होगा। हर महीने आपकी और आपकी कंपनी की तरफ से एक निश्चित राशि इस खाते में जमा होती है। कई बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब आपको नौकरी करते हुए भी अपने PF खाते से कुछ पैसे निकालने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कब, कितना और किन शर्तों पर यह पैसा निकाल सकते हैं? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी न हो। आइए PF से जुड़े इन महत्वपूर्ण नियमों पर एक नजर डालते हैं।

खुशी के मौके पर PF का साथ

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के नियम 68K के अनुसार आप अपने भाई-बहन या अपने बच्चों की शादी के लिए PF से पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए PF खाताधारक का कम से कम 7 साल से EPFO का सदस्य होना जरूरी है और उनके खाते में कम से कम ₹1,000 जमा होने चाहिए। आप अपने PF में जमा अपने हिस्से के योगदान का 50% तक (ब्याज सहित) निकाल सकते हैं।

बच्चों की पढाई का खर्च भी PF से

EPFO के नियमों के मुताबिक आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी PF से पैसे निकाल सकते हैं। इसके नियम शादी के समान ही हैं। एक EPFO सदस्य अपने पूरे जीवनकाल में शिक्षा के लिए सिर्फ तीन बार पैसे निकाल सकता है और निकाली जाने वाली अधिकतम राशि ब्याज सहित आपके स्वयं के योगदान का 50% तक ही हो सकती है। शिक्षा के लिए यह एडवांस सिर्फ वही सदस्य निकाल सकते हैं जिन्होंने EPFO में कम से कम 7 साल पूरे कर लिए हों।

 

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अपना घर का सपना, PF करेगा अपना

अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो PF खाताधारक कुछ शर्तों के साथ अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं। घर या जमीन खरीदने या घर बनवाने के लिए आपको EPFO योजना 1952 के नियम 68B के तहत EPFO की सदस्यता के कम से कम पांच साल पूरे करने होंगे। वहीं घर की मरम्मत या सुधार के लिए आप घर बनने के पांच साल बाद पैसे निकाल सकते हैं। अतिरिक्त मरम्मत के लिए पहली निकासी के 10 साल बाद फिर से पैसा निकाला जा सकता है। ध्यान रहे एक EPFO सदस्य इस उद्देश्य के लिए केवल एक बार ही पैसा निकाल सकता है।

सेहत सबसे बड़ी दौलत, PF करेगा इलाज में मदद

चिकित्सा कारणों से PF की राशि निकालने की शर्तें काफी आसान हैं। सदस्य किसी भी समय यहां तक कि नौकरी में शामिल होने के तुरंत बाद भी पैसे निकाल सकते हैं। EPFO योजना 1952 के नियम 68J के अनुसार आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार PF से एडवांस निकाल सकते हैं।

रिटायरमेंट करीब PF देगा सहारा

अगर कोई सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले PF से पैसे निकालना चाहता है तो उसे EPFO योजना 1952 के नियम 68NN के तहत अपनी कुल PF निधि का 90% तक निकालने की अनुमति है और यह सुविधा सदस्य को केवल एक बार ही मिलती है।

दिव्यांग साथियों का साथी PF

शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों के लिए EPFO योजना 1952 के नियम 68N के अनुसार 6 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) के बराबर राशि या ब्याज सहित कर्मचारी का हिस्सा या उपकरणों की लागत जो भी कम हो निकालने की अनुमति है। विकलांग सदस्य अपनी परेशानी को कम करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए हर तीन साल में पैसे निकाल सकते हैं।

 

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बेरोजगारी का दर्द, PF बनेगा हमदर्द 

अगर आपकी कंपनी या संस्थान 15 दिनों से अधिक समय तक बंद रहता है और आप बिना किसी मुआवजे के बेरोजगार हो जाते हैं तो EPFO योजना 1952 के नियम 68H के तहत आप ब्याज सहित अपने हिस्से की PF राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगातार दो महीने से अधिक समय तक वेतन नहीं मिला है तो भी आप अपने हिस्से की निकासी कर सकते हैं।

कर्ज की मुक्ति, PF बनेगा शक्ति

घर खरीदने, बनवाने या उसकी मरम्मत के लिए लिए गए लोन के बकाया मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए भी आप PF से पैसे निकाल सकते हैं। EPFO योजना 1952 के नियम 68BB के अनुसार अगर आप कम से कम 10 सालों से EPFO के सदस्य हैं तो आप यह सुविधा ले सकते हैं। आप 36 महीने का मूल वेतन और DA या कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से का कुल ब्याज सहित या कुल बकाया मूलधन और ब्याज जो भी कम हो निकाल सकते हैं।

यह जानकारी आपको नौकरी करते हुए PF से पैसे निकालने की जरूरतों और नियमों को समझने में मदद करेगी। अपनी विशेष परिस्थिति के अनुसार और अधिक जानकारी के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना हमेशा उचित होता है।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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