वनीला सॉफ्टी-आइसक्रीम होगी महंगी, अब देना होगा 18 फीसदी जी.एस.टी.
punjabkesari.in Thursday, Oct 24, 2024 - 09:37 AM (IST)
नेशनल डेस्क: राजस्थान के अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (ए.ए.आर.) ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वनीला स्वाद वाली सॉफ्टी आइसक्रीम 'मिक्स' डेयरी उत्पाद नहीं है। लिहाजा इस पर 18 फीसदी जी.एस.टी. लगेगा। दरअसल, वी.आर.बी. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि. ने वनीला मिश्रण पाउडर पर जी.एस.टी. के बारे में पूछा था। कंपनी ने पाउडर के रूप में वनीला मिश्रण पर टैक्स को लेकर ए.ए.आर. से संपर्क किया था।
इसी पर ए.ए.आर. ने अपना फैसला सुनाया है। वी.आर.बी. कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लि. ने प्रोडक्ट के बारे में कहा था कि सॉफ्टी आइसक्रीम 'मिक्स'में 61.2 फीसदी चीनी, 34 फीसदी स्किम्ड मिल्क पाउडर और स्वाद बढ़ाने वाले पदार्थ और नमक सहित 4.8 फीसदी अन्य सामग्री शामिल हैं।
ए.ए.आर.ने क्या दिया तर्क
ए.ए.आर. ने पाया कि मुलायम और मलाईदार प्रोडक्ट बनाने में प्रत्येक कच्चे माल की एक खास भूमिका होती है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि न केवल उत्पाद की सामग्री, बल्कि ‘सॉफ्ट सर्व’ यानी आइसक्रीम बनाने की मशीन में किया गया प्रसंस्करण भी उत्पाद को चिकनी और मलाईदार बनावट देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी.एस.टी. कानून के अनुसार प्रोसेसिंग के जरिये मानव उपभोग के लिए तैयार भोजन पर 18 फीसदी टैक्स लगता है।
इसके अलावा दूध पाउडर, चीनी और किसी भी अन्य अतिरिक्त सामग्री, जेली, आइसक्रीम और इसी तरह की तैयारी पर भी 18 फीसदी जी.एस.टी. लगता है। प्राधिकरण ने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि जिस उत्पाद पर सवाल उठाए गए हैं, उसे डेयरी उत्पाद नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार उत्पाद ‘वनीला मिक्स’ यानी वनीला स्वाद में सूखी सॉफ्टी आइसक्रीम (कम वसा) पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।