Parking New Rules : अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा महंगा, इन 17 शहरों को Parking के लिए देने होंगे इतने रुपये

punjabkesari.in Friday, May 09, 2025 - 09:11 AM (IST)

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश में अब अपने घर के बाहर भी गाड़ी खड़ी करना मुफ्त नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने एक नई नियमावली लागू कर दी है जिसके तहत अब घर के बाहर वाहन पार्क करने वालों को भी पार्किंग शुल्क देना होगा। फिलहाल यह व्यवस्था पहले चरण में प्रदेश के 17 बड़े जिलों में लागू की जाएगी। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या से निपटने के लिए त्योहारों और मेलों के दौरान फ्लाईओवर के नीचे वैकल्पिक पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। हालांकि हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा। शासन ने नई नियमावली के तहत पार्किंग की दरें भी तय कर दी हैं।

इन 17 शहरों में देना होगा घर के बाहर पार्किंग का शुल्क

कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने 'उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025' की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर जैसे 17 जिलों में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर भी शुल्क लगेगा। नगर निगमों में पार्किंग स्थलों के निर्धारण और व्यवस्था के लिए नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें सहायक अभियंता सदस्य सचिव होंगे। यह कमेटी अगले 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पार्किंग की नई दरें

समय दोपहिया (₹) चारपहिया (₹)
दो घंटे 15 30
एक घंटे 7 15
24 घंटे 57 120
मासिक पास 855 1800

 

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10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पार्किंग की नई दरें

समय दोपहिया (₹) चारपहिया (₹)
दो घंटे 10 20
एक घंटे 5 10
24 घंटे 40 80
मासिक पास 600 1200

 

पार्किंग चलाने के लिए लेना होगा लाइसेंस

खुले स्थानों पर भी पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। मैदान और चौड़े फुटपाथ वाले इलाकों में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अब कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से अपने घर के बाहर या अपनी खाली जमीन पर पार्किंग नहीं चला पाएगा। ऐसी पार्किंग चलाने के लिए नगर निगम से विधिवत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि ऊपरी 95% भाग पर हरियाली बरकरार रहनी चाहिए। नगर आयुक्त को 30 दिनों के भीतर किसी भी पार्किंग ठेके को रद्द करने का अधिकार होगा। इस नई नियमावली का उद्देश्य शहरों में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और जाम की समस्या से निजात दिलाना है।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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