Car में किए ये मॉडिफिकेशन तो कटेगा चालान, बिना अनुमति के बदलाव करना पड़ सकता है महंगा!

punjabkesari.in Sunday, Feb 16, 2025 - 02:07 PM (IST)

नेशनल डेस्क। आजकल लोग अपनी कारों को और भी आकर्षक और अलग दिखाने के लिए मॉडिफिकेशन करवाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए सख्त नियम हैं? कार में बदलाव करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बिना अनुमति के मॉडिफिकेशन करना आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है।

क्यों है ये जरूरी?

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 52 के तहत यह साफ कहा गया है कि कार का मालिक अपनी गाड़ी में कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकता जो आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में बताई गई मैन्युफैक्चरर की डिटेल से मेल न खाता हो। यदि कोई व्यक्ति अपनी कार में बिना RTO (रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस) को सूचित किए बदलाव करता है तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना और सजा का सामना करना पड़ सकता है।

 

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क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं गैरकानूनी?

➤ कार का रंग बदलना: यदि आप अपनी कार का रंग बदलते हैं तो आपको RTO को सूचित करना जरूरी है क्योंकि आरटीओ ही आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में इसका अपडेट करेगा। बिना अनुमति के ऐसा करना गैरकानूनी है।

➤ फैंसी नंबर प्लेट: कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है लेकिन कुछ लोग फैंसी और डिजाइनर नंबर प्लेट लगवाते हैं जो पूरी तरह से गैरकानूनी हैं। ऐसे मॉडिफिकेशन से आप जुर्माने और कानूनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं।

➤ चौड़े टायर लगवाना: कई लोग अपनी कार को फंकी लुक देने के लिए चौड़े टायर लगवाते हैं लेकिन यह भी गैरकानूनी है। अगर आप इस तरह का बदलाव करते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।

➤ साइलेंसर का बदलाव: कुछ लोग अपनी गाड़ी में ऐसे साइलेंसर लगवा लेते हैं जिससे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। यह न सिर्फ आपके लिए कानूनी समस्या खड़ी कर सकता है बल्कि आपकी कार भी जब्त हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

 

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नियमों का पालन करें, वरना पड़ सकता है भारी

अगर आप अपनी कार में कोई भी बदलाव करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले RTO से अनुमति लेना जरूरी है। बिना RTO को सूचित किए किए गए मॉडिफिकेशन से न सिर्फ जुर्माना हो सकता है बल्कि आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए कार में बदलाव करते वक्त हमेशा कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और किसी भी तरह के अवैध मॉडिफिकेशन से बचें।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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