दिल्ली में अब तक कटे 5,800 वाहनों के चालान, प्रदूषण रोकने के लिए इन वाहनों पर है बैन
punjabkesari.in Sunday, Nov 13, 2022 - 02:26 AM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने के बाद नियमों का उल्लंघन करने के लिये दिल्ली पुलिस ने 5,800 से अधिक वाहनों के चालान काटे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 5,882 वाहनों को रोका या चालान जारी किया।
दिल्ली यातायात पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, “प्रदूषण से लड़ने के लिए 13 नवंबर तक बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के तहत, शुक्रवार को सुबह 6 बजे तक 5882 वाहनों को उल्लंघन के लिए रोका गया/चालान काटा गया। आपातकालीन वाहनों को इससे छूट दी गई है।” हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने फैसला किया था कि चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंध अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा था कि चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सोमवार को एक आदेश में, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आपातकालीन सेवाओं, सरकारी और चुनाव संबंधी कार्यों में लगाए गए वाहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं। परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था, संशोधित जीआरएपी के चरण तीन के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) चलाने पर प्रतिबंध होगा। दिल्ली सरकार का उपरोक्त निर्देश 13 नवंबर तक तक लागू रहेगा।'' आदेश में कहा गया था कि यदि सीएक्यूएम जीआरएपी-तीन और उससे ऊपर के प्रतिबंधों का आदेश देता है, तो प्रतिबंध 13 नवंबर के बाद भी जारी रहेंगे।