1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने उठाया बड़ा कदम

punjabkesari.in Wednesday, Apr 23, 2025 - 09:06 PM (IST)

नेशनल डेस्क : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यह नियम दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर लागू होगा।

इस फैसले को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने जारी किया है। दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, जिसमें वाहनों से निकलने वाला धुआं बड़ी भूमिका निभाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार, देश के कुल प्रदूषण में 40% हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का होता है।

दिल्ली के अलावा एनसीआर के शहरों में भी लागू होगा नियम

दिल्ली के बाद यह नियम धीरे-धीरे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत जैसे एनसीआर के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा:

1 नवंबर 2025 से: नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत में यह नियम लागू होगा।
1 अप्रैल 2026 से: मेरठ, फरीदाबाद, रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी और अलवर जैसे शहरों में भी पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा।

कैसे होगी पहचान?

  • दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर स्पेशल कैमरे और सिस्टम लगाए जा रहे हैं जो गाड़ी की उम्र पहचानेंगे। अगर कोई गाड़ी तय सीमा से ज्यादा पुरानी होगी, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा।
  • अभी तक दिल्ली में 372 पेट्रोल पंप और 105 सीएनजी स्टेशन पर यह सिस्टम लगाया जा चुका है। अप्रैल के अंत तक बाकी जगहों पर भी इसे पूरा कर लिया जाएगा।

सरकार की निगरानी और आगे की योजना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा खुद इस योजना की निगरानी कर रहे हैं। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई और कदम भी उठा रही है, जैसे इलेक्ट्रिक बसें और जल्द आने वाली EV पॉलिसी 2.0।


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News Editor

Parveen Kumar

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