RBI Big Action: इन दो वित्तीय संस्थाओं पर RBI की बड़ी कार्रवाई, ठोका भारी जुर्माना, ये है वजह
punjabkesari.in Saturday, May 24, 2025 - 11:14 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए नियामकीय उल्लंघनों पर दो वित्तीय संस्थाओं पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे 'लेंडबॉक्स' के नाम से भी जाना जाता है) पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन न करने के कारण यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹63.6 लाख का जुर्माना
RBI के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹63.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। यह दंड बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘कृषि ऋण प्रवाह– संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण’ संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। रिज़र्व बैंक की जांच में सामने आया कि बैंक ने कुछ मामलों में नियामकीय मानकों की अनदेखी की, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर सवाल खड़े हुए।
लेंडबॉक्स (Lendbox) पर ₹40 लाख का जुर्माना
वहीं, ट्रांजेक्ट्री टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो ‘लेंडबॉक्स’ ब्रांड नाम से एक NBFC-P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करती है, पर ₹40 लाख का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने बताया कि कंपनी ने पी2पी एनबीएफसी से संबंधित कुछ निर्देशों का उल्लंघन किया, जिस पर यह कार्रवाई की गई।
आरबीआई ने क्या कहा?
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई इन संस्थानों की नियामकीय अनुपालनों में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य ग्राहकों के लेनदेन या उनके साथ किए गए किसी समझौते की वैधता को चुनौती देना नहीं है यानी ग्राहकों के पैसे और उनके साथ की गई सेवाओं पर इस जुर्माने का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि आरबीआई नियामकीय सख्ती को लेकर गंभीर है और यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि सभी बैंक और वित्तीय संस्थान निर्धारित नियमों और गाइडलाइंस का पूर्णत: पालन करें। यह कदम वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और ग्राहकों के हितों की रक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है।