Big change in UPI: UPI से अब गोल्ड लोन-FD की रकम भी कर सकेंगे ट्रांसफर, सरकार ने बदले नियम

punjabkesari.in Monday, Jul 21, 2025 - 05:03 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने यूपीआई (UPI) यूजर्स को एक बड़ी राहत दी है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की रकम को भी यूपीआई से ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है।

इस बदलाव के बाद, Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे यूपीआई ऐप्स से सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, बल्कि लोन अकाउंट और FD अकाउंट से भी पेमेंट किया जा सकेगा। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड से जुड़ी पेमेंट्स भी इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए की जा सकेंगी। यह नई व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू होगी।

यूपीआई पेमेंट सिस्टम को और अधिक आसान, लचीला और सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में NPCI ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में अब एक और बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक यूपीआई यूजर्स केवल सेविंग्स अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट को ही लिंक कर पाते थे और उन्हीं से पेमेंट संभव था। कुछ RuPay क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से जोड़ा जा सकता था लेकिन उनकी संख्या सीमित थी। अब नए नियमों के तहत ग्राहक गोल्ड लोन और पर्सनल लोन की राशि भी बैंक जाए बिना, ऑनलाइन माध्यम से सीधे निकाल सकेंगे।

NPCI ने तय किए कुछ नियम

UPI के मौजूदा नियमों में P2M मनी ट्रांसफर की सुविधा है लेकिन नए नियम के लागू होने के साथ P2P के साथ-साथ P2PM ट्रांजेक्शन भी कर सकेंगे। इतना ही आप कैश भी निकाल सकेंगे। हालांकि, NPCI ने इसके लिए कुछ नियम भी तय किए हैं जैसे कि यूजर्स एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक का ही पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही एक दिन में कैश निकालने की लिमिट 10,000 रुपए ही है। इसके अलावा, P2P डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट भी 20 कर दी गई है।

इसके साथ ही आप UPI के जरिए कौन-सा पेमेंट कर पाएंगे इसका फैसला भी बैंक लेगा। मान लीजिए कि आपने पर्सनल लोन लिया है, तो बैंक हॉस्पिटल बिल या स्कूल या कॉलेज की फीस के लिए ही लोन के पैसों की इजाजत दे। यह सुविधा खासतौर पर उन छोटे कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगी, जो 2-3 लाख रुपए तक बिजनेस लोन लेते हैं और हर बार उन्हें पेमेंट करने के लिए बैंक के बार-बार चक्कर काटने नहीं काटने होंगे। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

jyoti choudhary

Related News