Small Savings योजनाओं में बड़ा बदलाव: PPF समेत ये खाते 3 साल बाद हो जाएंगे फ्रीज, जानिए नए नियम
punjabkesari.in Thursday, Jul 17, 2025 - 06:29 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स योजनाओं में निवेश करते हैं, तो आपके लिए एक अहम खबर है। डाक विभाग (DoP) ने लघु बचत खातों के नियमों को सख्त करते हुए घोषणा की है कि मैच्योरिटी के 3 साल के भीतर खाते बंद नहीं करने पर उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा।
क्या है नया नियम?
पोस्ट ऑफिस ने स्पष्ट किया है कि अब से स्मॉल सेविंग्स खाताधारकों को अपने खाते मैच्योरिटी की तारीख से तीन साल के भीतर बंद करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर, खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और उनमें कोई लेन-देन संभव नहीं रहेगा।
किन योजनाओं पर लागू होगा यह नियम?
यह नियम निम्नलिखित स्मॉल सेविंग्स योजनाओं पर लागू होगा:
- टाइम डिपॉजिट (TD)
- मंथली इनकम स्कीम (MIS)
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)
- सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)
- किसान विकास पत्र (KVP)
- रिकरिंग डिपॉजिट (RD)
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
फ्रीजिंग प्रक्रिया साल में दो बार
नए नियम के अनुसार, पोस्ट ऑफिस अब यह प्रक्रिया हर साल दो बार – 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू करेगा। ऐसे खाते जिनकी मैच्योरिटी को 3 साल पूरे हो गए हैं और अभी तक बंद नहीं किए गए हैं, उन्हें 15 दिन के भीतर फ्रीज कर दिया जाएगा।
खाता फ्रीज होने पर क्या होगा?
- निकासी नहीं हो सकेगी
- नई राशि जमा नहीं कर सकेंगे
- ऑटोमेटिक डेबिट/क्रेडिट रुक जाएंगे
- ऑनलाइन सेवाएं भी बंद हो जाएंगी
खाता अनफ्रीज कैसे करें?
यदि आपका खाता फ्रीज हो गया है, तो आप इसे फिर से सक्रिय (अनफ्रीज) कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी डाकघर में जाकर निम्न दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- पासबुक या खाता प्रमाण
- वैध KYC दस्तावेज़ (पैन कार्ड, आधार, मोबाइल नंबर आदि)
- खाता बंद करने का फॉर्म (SB-7A)
- बैंक डिटेल (रद्द चेक या पासबुक की कॉपी)
सभी दस्तावेजों की जांच और हस्ताक्षर सत्यापन के बाद, खाता अनफ्रीज किया जाएगा और परिपक्वता राशि ECS के जरिए आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।