PM केयर्स फंड में किया है दान तो टैक्स में मिलेगी छूट, बस करना होगा यह काम

punjabkesari.in Saturday, Apr 11, 2020 - 02:53 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के दानवीर पीएम केयर्स फंड में दिल खोलकर दान दे रहे हैं। इसमें दान दी जाने वाली राशि पर आयकर से पूरी तरह छूट मिली हुई है। अगर कोई कर्मचारी प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष में अपने वेतन से दान करता है तो उसे आयकर में छूट के लिए अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाना होगा। आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा PM केयर्स में वेतन से किए गए योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट में दिखाना होगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिस में कहा कि अगर कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिए वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिए अलग से 80G के तहत सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिए हो रहे हैं। दरअसल कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में सवाल थे कि पीएम केयर्स में दिए गए दान के लिए उन्हें इनकम टैक्स से छूट का लाभ कैसे मिलेगा। इस स्पष्टीकरण के जरिए आयकर से छूट का लाभ उठाना आसान हो गया है।
 
80G के तहत मिलती है छूट
इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत पात्र माना जाएगा। इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 या सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा। सीए आशीष सक्सेना ने बताया कि नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म 16 में दिखाए जाने को ही कर्मचारी द्वारा दान दिए जाने का ठोस सबूत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सीबीडीटी द्वारा उठाया गया स्वागतयोग्य कदम है।
 
सीबीडीटी की तरफ से महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, ‘‘यह एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है क्योंकि कई कर्मचारियों के मन में इस बारे में भ्रम था कि पीएम केयर्स में दिए गए दान के एवज में उन्हें आयकर से छूट का लाभ कैसे मिलेगा। इस स्पष्टीकरण के जरिए आयकर से छूट का लाभ उठाना सरल कर दिया है।’’
 


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jyoti choudhary

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