डिजिटल पेमेंट बना मुसीबत! सब्जी बेचने वाले को मिला 29 लाख का GST नोटिस; जानें पूरा मामला
punjabkesari.in Monday, Jul 21, 2025 - 05:36 PM (IST)

नेशनल डेस्क : कर्नाटक के हावेरी में सब्जी बेचने वाले एक छोटे दुकानदार के सामने अजीब विपदा पैदा हो गई जब उसे 29 लाख रुपये का GST नोटिस थमा दिया गया। नोटिस देखकर दुकानदार को समझ ही नहीं आया कि इतनी बड़ी रकम कैसे चुकाए।
कौन हैं ये दुकानदार?
हावेरी के म्युनिसिपल हाई स्कूल ग्राउंड्स के पास पिछले करीब चार सालों से शंकरगौड़ा एक छोटी सब्जी दुकान चला रहे हैं। उनके ज्यादातर ग्राहक सब्जियों का भुगतान UPI या डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करते हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब पिछले चार साल में उनके डिजिटल लेन-देन की कुल रकम 1.63 करोड़ रुपये बताई गई और GST विभाग ने इस पर 29 लाख रुपये टैक्स के तौर पर चुकाने का नोटिस भेज दिया।
ताजी सब्जियों पर नहीं लगता GST
शंकरगौड़ा का कहना है कि वे सीधे किसानों से ताजी सब्जियां खरीदकर बिना किसी प्रोसेसिंग के बेचते हैं। उन्होंने कहा कि, ताजा सब्जियां GST के दायरे में नहीं आतीं। वे हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते हैं और रिकॉर्ड सही तरीके से रखते हैं। फिर भी उन्हें नोटिस मिलना हैरानी का कारण है।
क्यों भेजा गया नोटिस?
क्लियरटैक्स के मुताबिक, ताजा और बिना प्रोसेस की गई सब्जियां टैक्स-फ्री हैं। लेकिन अगर कोई विक्रेता बड़ा टर्नओवर करता है या प्रोसेसिंग करता है तो GST लागू हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में कर्नाटक GST विभाग ने कहा था कि वे डिजिटल पेमेंट (UPI आदि) लेने वाले कारोबारियों पर नजर रख रहे हैं। जिनका टर्नओवर GST की सीमा (20 लाख रुपये सालाना) से ज्यादा है, उन्हें GST रजिस्ट्रेशन का नोटिस भेजा जा सकता है।
अब क्या होगा?
मामला फिलहाल जांच में है और यह तय किया जाएगा कि दुकानदार का कारोबार GST के दायरे में आता है या नहीं। अगर यह साबित हो गया कि वह सिर्फ ताजा सब्जियां बिना प्रोसेसिंग के बेचते हैं, तो नोटिस वापस भी लिया जा सकता है।