ITR Deadline Near! ITR फाइल करने के लिए बचे हैं सिर्फ 4 दिन, चूक गए तो भरना पड़ेगा मोटा जुर्माना
punjabkesari.in Thursday, Sep 11, 2025 - 02:50 PM (IST)

नेशनल डेस्क। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। सरकार ने पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तक का समय दिया था और अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप तय समय सीमा के भीतर ITR फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। आइए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान और जुर्माने के बारे में।
1. भरना होगा मोटा जुर्माना (लेट फीस)
: अगर आप 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।
: अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा है तो ₹5,000 का जुर्माना लगेगा।
: अगर आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000 से ज्यादा जुर्माना नहीं देना होगा।
: अगर आपकी आय कर योग्य सीमा (Taxable Income) से कम है तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
2. बकाया टैक्स पर लगेगा ब्याज
समय पर ITR फाइल न करने पर आपको सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना होगा। आयकर अधिनियम की धारा 234A के तहत बकाया राशि पर हर महीने 1% की दर से ब्याज लगाया जाएगा।
3. कैरी-फॉरवर्ड लाभों का नुकसान
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप अपने घाटे को आगे के सालों में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपको किसी कारोबारी साल में घाटा हुआ है तो आप उस घाटे को अगले सालों के मुनाफे के साथ एडजस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं लेकिन इसके लिए ITR समय पर फाइल करना जरूरी है।
4. रिफंड मिलने में देरी
अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बकाया है तो ITR फाइल करने में देरी होने पर रिफंड मिलने में भी देरी होगी। समय पर फाइल करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।
क्या डेडलाइन आगे बढ़ेगी?
टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार डेडलाइन बढ़ा सकती है लेकिन अधिकारियों के अनुसार इस साल समय सीमा बढ़ने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सलाह दी जाती है कि बिना देरी किए जल्द से जल्द अपना ITR फाइल कर दें।