Thalapathy Vijay: थलापति विजय की बढ़ीं मुश्किलें, मद्रास हाई कोर्ट ने लगाया 1.5 करोड़ का जुर्माना

punjabkesari.in Friday, Feb 06, 2026 - 10:33 PM (IST)

नेशनल डेस्कः तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय एक बार फिर कानूनी परेशानी में फंस गए हैं। मद्रास हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश बरकरार रखा है। हालांकि, यह मामला उनकी फिल्म से नहीं बल्कि आयकर विभाग (Income Tax Department) से जुड़ा हुआ है।

विजय इन दिनों अपनी नई फिल्म जन नेता (जन नायगन) को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने का मामला पहले से ही अदालत में अटका हुआ है। 27 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश का वह आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म को सर्टिफिकेट देने के लिए कहा गया था और मामले को फिर से सिंगल बेंच के पास भेज दिया गया था।

अब इसी बीच विजय को टैक्स से जुड़े मामले में दूसरा बड़ा झटका लगा है। उन्होंने आयकर विभाग द्वारा लगाए गए 1.5 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

आयकर विभाग का आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में विजय ने अपनी कुल आय में से 15 करोड़ रुपये का खुलासा नहीं किया था। विभाग का कहना है कि यह पैसा उनकी फिल्म पुली से कमाया गया था, लेकिन इसे टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया गया। इसी आधार पर उन पर जुर्माना लगाया गया था।

याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा कि आयकर विभाग ने तय समय सीमा के भीतर ही जुर्माना लगाया था, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। विजय के वकील ने अदालत से इस आदेश को चुनौती देने की अनुमति मांगी थी। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि विजय चाहें तो अपीलीय प्राधिकरण (Appeal Authority) में जाकर इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं।

गौरतलब है कि साल 2015 में आयकर विभाग ने विजय के घर पर छापा मारा था। उस दौरान जब्त दस्तावेजों के आधार पर ही यह आरोप लगा कि उन्होंने पुली फिल्म से मिली 15 करोड़ रुपये की कमाई छुपाई थी। अब इस मामले में हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद विजय के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं।


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Content Writer

Pardeep

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