चुनाव में जीत के बाद सांसद को मोटी सैलरी के साथ मिलती हैं ये सुविधाएं...

punjabkesari.in Saturday, Jun 22, 2024 - 06:58 PM (IST)

नेशनल डेस्क : 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को जारी कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने कुल 543 लोकसभा सीटों के लिए मतों के गिनती की थी, जिसमें NDA को 293, INDIA अलायंस को 234 और अन्य के खाते में 16 सीट आई हैं। BJP ने सर्वाधिक 240 सीटें हासिल की है जबकि कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं। आज हम ससंदीय क्षेत्रों से चुने हुए सांसदों को मिलने वाली सुख-सुविधाएं और सैलरी के बारे में बात करेंगे। 

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सांसद :- सांसद, संसद में मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। सांसद अपनी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर संसदीय दल का गठन करते हैं। जिस पार्टी या गठबन्धन को लोक सभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है, उसी के द्वारा केन्द्र सरकार गठित की जाती है।

सबसे पहले हम सांसद के काम को जानते हैं :-

1. कानून बनाना : भारत के संविधान के तहत संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। 

2. अंतरराष्ट्रीय मामलों में भाग लेना : किसी भी अंतरराष्ट्रीय मामलों में भाग लेना और देश का प्रतिनिधित्व करना। 

3. जनता की आवाज संसद भवन में उठाना : अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को संसद भवन में उठाना।

4.सरकार को सलाह देना : राष्ट्रीय महत्व के योजनाओं और मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। 

5.सरकार के कामकाज पर नजर रखना: सरकार के कार्यों की जांच करना और नीतियों की आलोचना करना ।

सांसद के विशेषाधिकार

संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसके अनुसार संसद के परिसरों के भीतर, अध्‍यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना, दीवानी या आपराधिक कोई भी किसी तरह के कानूनी समन नहीं दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार अध्‍यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

सांसद की शक्तियां

1. संसद में मतदान : संसद भवन में प्रस्तावित किसी कानून पर मतदान करने का अधिकार है। 

2. अधिकारियों से सवाल-जवाब करना : सरकार के कामकाज से जुड़े सवाल पूछ सकती है। 

3. बहस में भाग लेना : संसद भवन में सत्रों में भाग लेना और बहस करने का अधिकरा । 

सांसद की गिरफ्तारी का नियम

संसद की नियमावली के अध्याय 20क में संसद सदस्य की गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जिनके मुताबिक आपराधिक मामले में किसी भी सांसद की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए सांसद को गिरफ्तार करने जा रही पुलिस या संबंधित एजेंसी को राज्यसभा के चेयरमैन अथवा लोकसभा के स्पीकर को गिरफ्तारी की वजह बतानी पड़ती है।

सांसद का वेतन    टेलीफोन: दिल्ली आवास, निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तीनों टेलीफोनों पर सालाना 1,50,000 फ्री कॉल

* मूल वेतन: रु. 1,00,000/- प्रति माह (01/04/2018 से लागू ) अधिनियम 1954 के तहत

* दैनिक भत्ता: रु. 2,000/- (01/10/2010 से लागू )

* निर्वाचन क्षेत्र भत्ता: रु. 70,000/- प्रति माह

* टेलीफोन: दिल्ली आवास, निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तीनों टेलीफोनों पर सालाना 1,50,000 फ्री कॉल

* कार्यालय व्यय भत्ता: रु. 60,000/- प्रति माह (इसमें से रु. 20,000/- स्टेशनरी वस्तुओं आदि और डाक पर खर्च के लिए)

* आवास: फ्री सरकारी आवास 

* पेंशन: सेवानिवृत्त सांसदों को न्यूनतम पेंशन रु. 25,000/- प्रति माह (01/04/2018 से लागू)

* पानी और बिजली: प्रति वर्ष 50,000 यूनिट बिजली 

* यात्रा भत्ता: हवाई यात्रा, RAIL यात्रा, सड़क यात्रा के लिए भत्ता

* पांच वर्ष से अधिक की सदस्यता के लिए प्रति वर्ष रु. 2,000/- अतिरिक्त पेंशन

* यात्रा सुविधा: सांसद और उनके साथी/परिवार के लिए रेलवे पास, हवाई यात्रा

* पूर्व सांसदों के लिए यात्रा सुविधा: फ्री AC द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा
 

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Covid -19 में वेतन और भत्ते में 30% की कटौती
बता दें कि साल 2020 में, कोविड-19 महामारी के कारण, 1 साल के लिए सांसदों के वेतन और भत्ते में 30% की कटौती की गई थी। जो भत्ते और पेंशन एक्ट, 1954, में संशोधन के तहत किया गया था। Covid -19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र के वित्तीय संसाधनों को पूरा करने हेतु संशोधन किए गए थे। साथ ही इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से, सांसदों और विधायकों के वेतन और भत्ते में हर 5 साल बाद 5% की वृद्धि का फैसला लिया गया था।


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Content Editor

Utsav Singh

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