DCW चीफ स्वाति मालीवाल को कार से घसीटने का वीडियो आया सामने, दिल्ली पुलिस ने बरामद की CCTV फुटेज

punjabkesari.in Friday, Jan 20, 2023 - 03:30 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल से एम्स के बाहर नशे में धुत एक कार सवार द्वारा कथित छेड़छाड़ करने और फिर उन्हें अपनी गाड़ी से 10-15 मीटर तक घसीटने की कथित घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि मालीवाल फुटपाथ पर इंतजार कर रहीं हैं। तभी मालीवाल खुद उस कार सवार के पास जाती हैं और उससे बातचीत करतीं।

 

मालीवाल ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि एम्स के बाहर नशे में धुत एक कार सवार ने उनके साथ छेड़छाड़ की और फिर उन्हें अपनी गाड़ी से 10-15 मीटर तक घसीटा। उनका दावा है कि गाड़ी की खिड़की में उनका हाथ फंस गया था, तभी वाहन चालक ने कार आगे बढ़ा दी। सामने आई वीडियो में मालीवाल को यह कहते सुना जा सकता है कि ‘‘आप मुझे कहां छोड़ोगे। मुझे घर जाना है। मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं।'' वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इसके बाद वह दूर हट जाती हैं और कार चली जाती है जबकि कार चालक कुछ देर बाद फिर लौटता है और मालीवाल को कार में बैठने को कहता है।

 

लोगों ने उठाए सवाल

वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मालीवाल की वीडियो पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि देर रात दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख फुटपाथ पर गाड़ी का इंतजार कर रही हैं। वे उबर या ओला भी कर सकती थीं। वहीं कुछ लोगों ने इसे एक स्टंट घोषित किया। कुछ लोगों का कहना है कि मालीवाल खुद कार वाले के पास बात करने गई और अपना हाथ कार के अंदर डाला। वीडियो देखकर लोग मालीवाल पर ही सवाल दाग रहे हैं।

 

पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार

पुलिस ने गुरुवार को तड़के हुई घटना के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी पहचान दक्षिण दिल्ली के संगम विहार निवासी 47 वर्षीय हरीश चंद्र के तौर पर हुई है। आयोग की प्रमुख ने कहा कि वह कंझावला की घटना के मद्देनजर दिल्ली में महिला सुरक्षा का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर थीं। घटना के वक्त उनकी टीम उनसे कुछ दूर थी। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) चंदन चौधरी ने गुरुवार को कहा था कि गश्ती वाहन ने तड़के करीब 3:05 बजे एम्स के सामने मालीवाल को देखा और उनसे पूछा कि क्या वह किसी परेशानी में हैं। उनके अनुसार, मालीवाल ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद उस कार का पता लगाया गया और कार चालक चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया।

 

चौधरी ने बताया कि महिला आयोग की प्रमुख की शिकायत पर कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से बयान), 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग) और 509 (शब्द, मुद्रा या कार्य के माध्यम से महिला के शील भंग का इरादा) के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोटला मुबारकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है।


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Content Writer

Seema Sharma

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