जम्मू-कश्मीर के नियमों में बड़ा बदलाव, अब दूसरे राज्यों के पुरुष भी बन सकेंगे स्थानीय निवासी
punjabkesari.in Wednesday, Jul 21, 2021 - 02:17 PM (IST)

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नियम के तहत दूसरे राज्यों के पुरुषों का फायदा होगा। नियम के मुताबिक दूसरे राज्यों के पुरुष जिन्होंने कश्मीरी लड़की से शादी की है. वो भी अब राज्य के स्थायी निवासी बन सकते हैं। सरकार उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करेगी। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए जब लागू था तब वहाें पर नियम था कि सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थायी निवासी रहती, उसके बच्चों और पति को इस दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन अगर कश्मीरी पुरुष किसी अन्य राज्य की लड़की से शादी करता था उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था।
अब सरकार ने यह बदलाव करके जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने लैंगिक असमानता खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2021 को जारी की गई है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को रद्द कर दिया था क्योंकि इन अनुच्छेद के कारण देश के कई कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन अब जम्मू-कश्मीर में काफी बदलाव आ गया है। अनुच्छेद 35 एक, अनुच्छेद 370 का एक हिस्सा था, जिसके चलते किसी भी दूसरे राज्य का नागरिक, जम्मू- कश्मीर में न संपत्ति खरीद सकता था, न ही स्थायी नागरिक बनकर रह सकता था।