GRAP-3 Return: दिल्ली-NCR में फिर लागू हुआ ग्रैप-3, इन कामों और चीजों पर लगी पाबंदी
punjabkesari.in Saturday, Dec 13, 2025 - 12:28 PM (IST)
नेशनल डेस्क: दिल्ली और NCR में वायु गुणवत्ता फिर बिगड़ने लगी है, जिसके चलते ग्रैप-3 लागू कर दिया गया है। राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आज सुबह 401 तक पहुंच गया, जबकि पिछले दिन यह 349 था। रातभर में हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हो गई कि दिल्ली और आस-पास के नोएडा क्षेत्र में स्मॉग की मोटी चादर फैल गई, जिससे सांस लेने में परेशानी और घुटन का अनुभव हुआ।
#WATCH | Delhi: A thick layer of toxic smog blankets the national capital as the air quality continues to deteriorate.
— ANI (@ANI) December 13, 2025
(Visuals from the India Gate) pic.twitter.com/2ECDikPf1k
ग्रैप-3 लागू करने का मकसद
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ग्रैप सब-कमेटी की सिफारिश पर ग्रैप-3 लागू किया गया है। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को और बढ़ने से रोकना और AQI को नियंत्रित करना है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषक, धीमी हवा और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से ग्रैप-1 और ग्रैप-2 की पाबंदियों से अधिक कड़े नियमों वाला ग्रैप-3 लागू किया गया है। NCR के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित एजेंसियों को हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
#WATCH | Delhi | Visuals around Ghazipur area this morning as a layer of toxic smog blankets the city.
— ANI (@ANI) December 13, 2025
AQI (Air Quality Index) around the area is 435, categorised as 'Severe', as claimed by CPCB (Central Pollution Control Board). pic.twitter.com/2x1IUbI8v3
ग्रैप-3 के तहत लगी पाबंदियां
ग्रैप-3 लागू होने के बाद कई गतिविधियों और कामों पर पाबंदी रहेगी। स्कूलों में क्लास-5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। निर्माण कार्य और तोड़-फोड़ पर रोक रहेगी। डीजल बसों और वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सीमेंट और मिट्टी से संबंधित काम बंद होंगे, और इन्हें लोड या डिलीवर करने वाले ट्रकों पर भी बैन रहेगा। सड़कों पर लगातार पानी छिड़काव किया जाएगा ताकि धूल-मिट्टी उड़ने से रोकी जा सके। आपातकाल को छोड़कर डीजल जनरेटर चलाने पर भी रोक होगी। प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में ही काम करेंगे।
