दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर CAQM ने लिया ये बड़ा फैसला

punjabkesari.in Friday, Sep 16, 2022 - 06:34 PM (IST)

नेशनल डेस्क : सर्दियों में लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने बड़ा  फैसला लिया है। आयोग ने अब 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जेनरेटरों को सिर्फ एक घंटे तक चलाने के आदेश दिया है। आयोग ने इन जेनरेटरों को कम से कम 6 मीटर और तीस मीटर तक की ऊंचाई पर रखने के लिए कहा है।

उदाहरण के तौर पर यदि किसी भवन की ऊंचाई 20 मीटर है तो डीजल जेनरेटर सेट को 30 मीटर की ऊंचाई पर रखना होगा। वहीं यदि किसी भवन की ऊंचाई 27 मीटर है तो जेनरेटर को 33 मीटर की ऊंचाई पर रखना होगा।

डीजल जेनरेटर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बड़े कारक

आयोग ने दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण के लिए डीजल जेनरेटरों को एक बड़ा कारक माना है, आयोग के निर्देशानुसार जिन क्षेत्रों में पीएनजी ढांचा और गैस उपलब्ध हैं वहां पर आठ सौ किलोवाट क्षमता वाले जेनरेटर डुअल मोड वाले होने चाहिए। ऐसे जेनरेटरों को एक दिन में सिर्फ दो घंटे चलाने की अनुमति होगी, वहीं जहां पीएनजी ढांचा नहीं है, वहां सिर्फ एक घंटे ही इस क्षमता के जेनरेटर चलाने की अनुमति होगी। आयोग ने इस निर्देश को दिल्ली एनसीआर के सभी राज्यों के लिए लागू किया है, साथ ही आयोग ने कहा है कि निर्देशों का सख्ती से पालन होना चाहिए।

1 अक्टूबर से लागू होगा ग्रैप

सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ग्रैप लागू किया जाता है, जिसमें प्रदूषण के अलग-अलग स्तर के साथ ही अलग-अलग प्रतिबंधात्मक कदम भी उठाए जाते हैं. आम तौर पर ग्रैप 15 अक्टूबर से 15 फरवरी तक लागू होता है, लेकिन इस बार आयोग ने इसे 1 अक्टूबर से लागू करने के निर्देश दिये हैं, ताकि वायु प्रदूषण को समय से ही रोका जा सके।


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News Editor

Parveen Kumar

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