दिल्ली के दंगों को लेकर अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, 12 लोगों को किया बरी

punjabkesari.in Monday, May 05, 2025 - 05:30 PM (IST)

नेशनल डेस्क. दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों का सामना कर रहे 12 लोगों को बरी कर दिया है। इन सभी पर आरोप था कि वे 26 फरवरी 2020 को गोकलपुरी इलाके में हाशिम अली नाम के एक व्यक्ति की हत्या करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने अपने फैसले में कहा कि जो परिस्थितिजन्य सबूत पेश किए गए। वे आरोपियों की पहचान भीड़ के सदस्य के तौर पर स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 30 अप्रैल को दिए गए 52 पन्नों के अपने आदेश में न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य नहीं मिले जो किसी भी आरोपी को दोषी भीड़ का सदस्य साबित कर सकें।

इसके बाद अदालत ने लोकेश कुमार सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस, जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पांचाल, ऋषभ चौधरी, सुमित चौधरी, टिंकू अरोड़ा, संदीप और साहिल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर था क्योंकि प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपियों की पहचान करने में उनका समर्थन नहीं किया।

अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को भी नहीं माना कि कुछ आरोपी (जो "कट्टर हिंदू एकता" नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य थे) ने अपनी चैट में हत्या की बात स्वीकार की थी। अदालत ने कहा कि ऐसे पोस्ट या संदेश ग्रुप के अन्य सदस्यों को प्रभावित करने या उनकी नजरों में हीरो बनने के इरादे से डाले जा सकते हैं। इसलिए इन पोस्ट को हत्या साबित करने के लिए ठोस सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दंगा, हत्या और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। हालांकि, अदालत ने सबूतों की कमी के कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया।


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Content Editor

Parminder Kaur

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