ITR Filing भूल गए हैं, तो टेंशन लेने नहीं है जरुरत, इस दिन तक मिल रहा है दूसरा चांस! जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

punjabkesari.in Wednesday, Sep 17, 2025 - 04:01 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आपने 16 सितंबर तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों के लिए "Belated ITR" का ऑप्शन रखा है। यानी आप अभी भी ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसे Belated ITR कहा जाएगा। आयकर कानून की धारा 139(4) के तहत Belated ITR फाइल किया जाता है। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आप इसे 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल कर सकते हैं।

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Belated ITR पर लगने वाली लेट फीस

अगर आप लेट होकर रिटर्न फाइल करते हैं, तो धारा 234F के तहत जुर्माना देना होगा।

  • अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा है → लेट फीस ₹5,000
  • अगर आपकी सालाना आय ₹5 लाख से कम है → लेट फीस ₹1,000

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Belated ITR कैसे फाइल करें? समझें पूरा प्रोसेस-

  • income tax dept. की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करें
  • e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Return पर क्लिक करें
  • असेसमेंट ईयर 2025-26 चुनें और Online Filing का विकल्प चुनें
  • अपनी कैटेगरी चुनें (Individual, HUF आदि)
  • सही ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1, ITR-2 आदि)
  • Filing Section में जाकर धारा 139(4) – Belated Return सेलेक्ट करें
  • आय, कटौती और टैक्स डिटेल भरें और सबमिट करें।

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Belated ITR फाइल करने के नुकसान

  • लेट फीस भरनी ही होगी।
  • आप अपने बिजनेस या कैपिटल गेन का नुकसान (Losses) आगे के सालों में Carry Forward नहीं कर पाएंगे।
  • जल्दी रिफंड मिलने की संभावना कम हो जाती है।
  • टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी का रिस्क बढ़ जाता है।

Belated ITR कब तक फाइल कर सकते हैं?

  • असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
  • उसके बाद आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।  

 


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News Editor

Radhika

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