ITR Refund: ITR Filing के बाद क्या  आपका रिफंड रुका है? जानिए रिफंड न मिलने के मुख्य कारण और रि-इश्यू कराने का आसान तरीका

punjabkesari.in Wednesday, Nov 26, 2025 - 02:44 PM (IST)

नेशनल डेस्क: टैक्सपेयर्स के लिए ज़रूरी ख़बर सामने आई है। जिन लोगों को ITR फाइलिंग के बाद भी रिफंड नहीं मिला, को लेकर CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने स्थिति स्पष्ट की है।

रिफंड में देरी के मुख्य कारण

CBDT चेयरमैन ने बताया कि रिफंड में देरी का सबसे बड़ा कारण कुछ मामलों में गलत डिडक्शन (कटौती) या गलत रिफंड क्लेम पाया जाना है।

  • कई हाई-वैल्यू रिफंड या सिस्टम द्वारा 'रेड-फ्लैग' किए गए मामले अभी जाँच के दायरे में हैं।

  • कुछ टैक्सपेयर्स द्वारा गलत डिडक्शन क्लेम किए जा रहे थे, जिसकी वजह से सिस्टम द्वारा गहन एनालिसिस किया जा रहा है।

  • कम राशि वाले रिफंड (Low-Value Refund) आमतौर पर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी वाले मामलों की गहराई से जाँच की जा रही है।

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अगर आए 'गलत डिडक्शन क्लेम' का नोटिस तो क्या करें?

यदि आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से गलत डिडक्शन क्लेम का नोटिस आता है, तो आपको घबराने की बजाय तुरंत ये कदम उठाने चाहिए:

  •  सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज़ों (डॉक्यूमेंट्स) और की गई कैलकुलेशन को फिर से चेक करें।

  •  यदि आपको अपनी गलती मिलती है, तो विभाग द्वारा मांगा गया बकाया अमाउंट समय रहते जमा कर दें।

  • यदि आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो आप सेक्शन 139(4) के तहत रेक्टिफाइंग (Rectifying) के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

ITR Refund न मिलने के अन्य कारण

रिफंड अटकने का एक और मुख्य कारण आपकी गलत बैंक अकाउंट डिटेल हो सकती है।

  •  ITR रिफंड हमेशा प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट में ही जमा होता है। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट हो।

  •  यदि आपको रिफंड नहीं मिला है, तो आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर विभाग आपको रिफंड रि-इश्यू (Refund Reissue) के लिए अनुरोध करने को कह सकता है।

Refund Reissue करने का आसान तरीका

यदि आपका रिफंड अटक गया है, तो आप इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके रिफंड रि-इश्यू रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं:

1.      इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।

2.      'My Account' वाले सेक्शन पर जाएँ।

3.      'Refund Re-issue' विकल्प चुनें और उस पर क्लिक करें।

4.      'Refund Reissue Request' पर क्लिक करें।

5.      ज़रूरी जानकारी जैसे पैन, असेसमेंट ईयर और रिटर्न अमाउंट आदि दर्ज करें।

6.      विवरण को ई-वेरिफाई करें और Refund Re-Issue Request सबमिट कर दें।

 


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News Editor

Radhika

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