घर में ही ट्रंप का विरोध, अदालत ने दी शिकायत दर्ज कराने की अनुमति

punjabkesari.in Thursday, Mar 09, 2017 - 04:14 PM (IST)

वाशिंगटनः  राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को अभी तक मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों की अमरीका यात्रा प्रतिबंधित करने के लिए दूसरे देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब उन्‍हें अपने इस फैसले पर घर में भी विरोध के स्‍वर सुनने को मिल रहे हैं। अमरीकी जिला अदालत ने हवाई स्टेट को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल के नए कार्यकारी आदेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति दे दी।

जिला अदालत के जज डेरिक वाटसन ने कहा कि डोनाल्‍ड ट्रंप के मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को अमरीका की यात्रा प्रतिबंधित करने के नए कार्यकारी आदेश के खिलाफ हवाई स्टेट शिकायत दर्ज करा सकता है। हवाई स्टेट ने दावा किया था कि सोमवार को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित प्रतिबंध अमरीकी संविधान का उल्लंघन है। ट्रंप ने शुरुआत में ईराक समेत 7 मुस्लिम बहुल देशों सूडान, सीरिया, ईरान, लीबिया, सोमालिया और यमन के नागरिकों के अमरीका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया था।

माना जा रहा है कि विवादित आव्रजन नीति पर विश्वव्यापी विरोध के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपने शासकीय आदेश में संशोधन किया है। नए संशोधित कार्यकारी आदेश में ट्रंप सरकार ने यात्रा प्रतिबंध सूची से इराक को बाहर कर दिया है। व्हाइटहाउस की प्रेस सचिव सीन स्पेंसर ने नए संशोधित कार्यकारी आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर की पुष्टि कर दी है।

ऐसा माना जा रहा है कि कानूनी पेचीदगियों से बचने और मुस्लिम विरोधी छवि की जगह उदारवादी दिखने के लिए ट्रम्प ने यह निर्णय लिया है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को निर्देश दिया है कि वे किसी भी देश को इस सूची में शामिल करने की सिफारिश कर सकते हैं जिन पर भविष्य में यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्‍ट्रपति का यह आदेश 16 मार्च से लागू होगा और 90 दिनों तक लागू रहेगा।
 


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