जर्मनी में रहने वाले शरणार्थियों के लिए नियम होंगे सख्त

punjabkesari.in Wednesday, Oct 12, 2016 - 10:01 AM (IST)

बर्लिन: जर्मनी ने एक नए विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसमें शरणार्थियों को देश में पनाह देने के लिए नियम सख्त किए गए हैं ।

जर्मन अखबार डिए वेल्ट ने आज कहा कि आंतरिक मामलों के मंत्री थॉमस डी मैजिएरे ने नए विधेयक का मसौदा तैयार किया है और इसे अन्य मंत्रालयों को वितरित किया है। इस नए कानून में जर्मनी के कानून तोड़ने वाले और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने के नए नियम बनाए जाएंगे। मैजिएरे और अन्य कंजर्वेटिव सरकारी अधिकारी जुलाई में हुए हिंसक हमलों के बाद उन शरणार्थियों को स्वदेश भेजने की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह कर रहे हैं जिनकी देश में शरण देने की अर्जियां खारिज की जा चुकी है। जुलाई में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े सीरियाई शरणार्थियों द्वारा दो हमले किए गए थे।

पुलिस ने सोमवार को 22 वर्षीय सीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसे जून 2015 में देश में अस्थाई तौर पर शरण दी गई। पुलिस ने बताया कि वह ब्रसेल्स और पेरिस में हुए हमलों की तरह ही हमले करने की तैयारी में था । खुफिया सूत्रों ने कल बताया कि इस व्यक्ति के तार इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए है। अखबार ने विधेयक के मसौदे का जिक्र करते हुए कहा कि 31 अगस्त तक जर्मनी में 21 लाख 209 शरणार्थियों को देश छोडऩा था जिसमें से एक लाख 58 हजार 190 लोगों को अस्थाई तौर पर यहां रहने की अनुमति दी गई। मसौदे के अनुसार अपनी पहचान या नागरिकता के बारे में प्रशासन को भ्रामक सूचना देने वाले विदेशियों को अगर स्वदेश भेजना संभव न हो या वे प्रशासन के साथ सहयोग न करे रहे हो तो उन्हें देश में रहने नहीं दिया जाएगा।  


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