बिहार में मंदिर-मठों और ट्रस्ट को देनी होगी अपनी संपत्ति की जानकारी
punjabkesari.in Friday, Aug 09, 2024 - 07:06 AM (IST)
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पटना (प.स.): बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डी. एम्स) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके जिलों में संचालित अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण कराया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए।
राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी ‘पंजीकृत मंदिरों/ मठों’ से संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बी.एस.बी. आर.टी.) को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे उसकी वैबसाइट पर अपलोड किया जा सके।
बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने कहा, ‘सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की भूमि सहित अचल संपत्तियों की बिक्री/खरीद न हो।’ बी.एस.बी. आर.टी. द्वारा संकलित (35 जिलों से प्राप्त) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 2,512 अपंजीकृत मंदिर या मठ हैं और उनके पास 4321.64 एकड़ भूमि है। राज्य में पंजीकृत मंदिरों की कुल संख्या करीब 2,499 है और उनके पास 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है। आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा अपंजीकृत मंदिर/मठ वैशाली (438), कैमूर (307), पश्चिमी चंपारण (273), भागलपुर (191), बेगूसराय (185), सारण (154), गया (152) आदि में हैं।