शादी में खाना किया बर्बाद तो भरना होगा 5 लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jul 21, 2019 - 03:56 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः खाना बर्बाद करने वाले होटल, रेस्तरां और शादीघरों पर अब जल्द पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। एफएसएसएआई ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा।

क्यों बनाया जा रहा है ये रूल्स
होटल, रेस्तरां से लेकर शादी-ब्याह में खाने की बर्बादी आम है। अधिकतर लोगों को इसका पता नहीं होता कि बचे हुए खाने को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। हैरानी वाली बात यह है कि खाने की इस बर्बादी को रोकने के लिए कोई पहल करना चाहता है। इसलिए अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) बचे हुए खाने के इस्तेमाल को लेकर एक रूल आने वाला है।

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गुणवत्ता पर नजर
कई गैर सरकारी संगठन होटल-रेस्तरां और शादीघरों से बचा हुआ खाना लेकर गरीबों में बांटने का काम कर रहे हैं लेकिन इस खाने की गुणवत्ता को लेकर कोई मानक नहीं है। नए ड्राफ्ट में इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया है।

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होटल, रेस्तरां व शादीघरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन
नई व्यवस्था के तहत होटल, रेस्तरां व शादीघरों के संचालकों को एफएसएसएआई की वेबसाइट पर पंजीकृत किया जाएगा। वहीं खाना बांटने के लिए एनजीओ अधिकृत किए जाएंगे। इस ड्राफ्ट के अनुसार, सभी राज्यों में खाद्य आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी। यह समिति दान में दिए गए भोजन की निगरानी करेगी और व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, करोड़ टन खाना हर साल देश में बर्बाद होता है।

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जानें क्या होंगी शर्तें

  • बचे हुए खाने में हाइजिन और सफाई का खास ध्यान रखना होगा। खाना पैकेज्ड है तो उस पर असली लेबल होना चाहिए।
  • खाने पर एक्सपायरी डेट, शाकाहारी या मांसाहार जैसी जानकारियां लिखनी होगी।
  • दानकर्ता और दान लेने वाली संस्था को हर पैक के वितरण का रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा।
  • बचे हुए खाने को अच्छे से पैक कर 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना जरूरी होगा।

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jyoti choudhary

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