EPFO का बड़ा तोहफा: अब घर खरीदने के लिए पीएफ से निकाल सकेंगे 90% रकम

punjabkesari.in Tuesday, Jul 15, 2025 - 12:24 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, यह उन लोगों के लिए राहतभरी खबर है जो अपना पहला घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। नए नियमों के तहत अब EPF सदस्य अपने फंड से 90% तक रकम निकाल सकते हैं, जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

क्या है नया नियम?

  • पहला घर खरीदने, नया घर बनाने या होम लोन की EMI चुकाने के लिए EPF सदस्य अब अपने खाते से 90% तक पैसा निकाल सकते हैं।
  • पहले, इसके लिए कम से कम 5 साल की सेवा जरूरी थी लेकिन अब सिर्फ 3 साल के बाद ही यह लाभ लिया जा सकता है।
  • यह सुविधा जीवन में केवल एक बार ली जा सकती है।
  • ये बदलाव EPF स्कीम 1952 के पैरा 68-BD के तहत किए गए हैं।

और क्या बदला है?

  • ऑनलाइन क्लेम के लिए अब बैंक चेक या पासबुक की सत्यापित कॉपी अपलोड करना जरूरी नहीं रहेगा।
  • बैंक खाता सत्यापन अब सिर्फ आधार OTP से होगा, नियोक्ता की भूमिका खत्म कर दी गई है।
  • यदि कोई सदस्य बैंक खाता बदलना चाहता है, तो नया खाता नंबर और IFSC कोड डालकर OTP से पुष्टि कर सकता है।

ऑटो-सेटलमेंट लिमिट बढ़ी

  • पहले, ऑटो-सेटलमेंट यानी 72 घंटे में पीएफ क्लेम की सीमा 1 लाख रुपये तक थी।
  • अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे जरूरतमंद कर्मचारियों को तेज़ भुगतान मिलेगा।

कितना पैसा होता है जमा?

ईपीएफओ का काम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के पीएफ का ध्यान रखना है। ईपीएफ के तहत एक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हर महीने जमा करता है। इतना ही पैसा कंपनी भी जमा करती है। कंपनी के जमा किए गए पैसे में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है और बाकी 3.67% ईपीएफ में जाता है। अभी ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% प्रति वर्ष है।
 


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Content Writer

jyoti choudhary

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