ऑनलाइन गांजा बिक्री मामले में अमेजन पर गिरी गाज, कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

punjabkesari.in Tuesday, Nov 23, 2021 - 12:17 PM (IST)

नई दिल्ली: बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में शुमार अमेजन के कार्यकारी निदेशकों पर भिंड पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अमेजन ने हाल ही में गांजे की होम डिलीवरी की थी। इसे लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने अमेजन प्रबंधन से सहयोग करने की अपील भी की थी। इस मामले में पुलिस अभी तक चार लोगों को आरोपी बना चुकी है। भिंड पुलिस के मुताबिक अमेजन के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ मामला जिले के गोहद थाने में दर्ज किया गया है। सभी को एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि भिंड पुलिस ने कुछ दिनों पहले गांजे की होम डिलीवरी के मामले में गोहद चौराहा छीमका निवासी पिंटू उर्फ ब्रजेंद्र सिंह तोमर और आजाद नगर, ग्वालियर निवासी सूरज और कल्लू पवैया को गिरफ्तार किया था।  

आरोपी सप्लाई कर चुके हैं 1 टन से ज्यादा गांजा
पुलिस ने गोहद चौराहा निवासी पिंटू उर्फ बिजेंद्र तोमर और ग्वालियर निवासी सूरज उर्फ कल्लू पवैया के कब्जे से 21 किलो 734 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में ग्वालियर के मुकुल जायसवाल और मेहगांव निवासी चित्रा वाल्मीकि को भी गिरफ्तार किया गया था। ये लोग करी पत्ते की आड़ में अमेजन पर भांग की तस्करी करते थे। पुलिस ने अमेजन पैकिंग कैन, रैपर, बारकोड टैगिंग आदि सहित लगभग 22 किलो गांजा जब्त किया है।

अमेजन के अधिकारियों से संतुष्ट नहीं है पुलिस
गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के दौरान पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर अमेजन के अधिकारियों से पूछताछ की गई। पता चला कि सूरज उर्फ कल्लू पवैया और मुकुल जायसवाल ने बाबू टेक्स नाम की फर्जी कंपनी बनाई थी। बाद में एएसएसएल को अमेजन कंपनी में सेलर के तौर पर रजिस्टर कर विशाखापत्तनम से अपने ग्राहकों को स्टीविया के रूप में गांजा सप्लाई किया जाता था। पुलिस का यह भी कहना है कि अमेजन की ओर से मुहैया कराए गए दस्तावेजों और जांच में सामने आए दस्तावेजों में अंतर है। इस कारण एएसएसएल अमेजन कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 38 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें आरोपी बनाया गया है।


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Content Writer

Anil dev

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