अगर Bank Locker में पड़े पैसों और सामान को हुआ नुकसान तो कितना मिलेगा मुआवजा? जान लीजिए RBI का नियम

punjabkesari.in Saturday, Jul 19, 2025 - 05:54 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आपने भी बैंक लॉकर में अपने कीमती गहने, दस्तावेज़ या नकदी रखी है ये सोचकर कि वहां ये पूरी तरह महफूज़ हैं- तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां चोरी, आगजनी या दीमक से दस्तावेज़ खराब होने के बाद बैंक ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया। तो सवाल ये है: क्या बैंक वाकई जवाबदेह है? अगर हां, तो किस हद तक? इसका जवाब छिपा है भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की उन गाइडलाइंस में, जो बैंकों की जिम्मेदारी तय करती हैं।

कब देगा बैंक मुआवजा?
RBI के मुताबिक, यदि लॉकर में रखी वस्तुओं को नुकसान बैंक की लापरवाही से होता है- जैसे कि चोरी, आग लगना, CCTV या सुरक्षा में चूक, तो बैंक ग्राहक को अधिकतम 100 गुना तक वार्षिक लॉकर किराए के बराबर मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा।

उदाहरण:-
अगर लॉकर का सालाना किराया ₹2,000 है, तो अधिकतम ₹2,00,000 तक मुआवजा मिल सकता है।

दीमक, नमी या दस्तावेज़ खराब होने पर क्या होगा?
अगर दस्तावेज़ प्राकृतिक कारणों जैसे दीमक, नमी या समय के साथ खराब हुए और बैंक ने उचित देखभाल की थी, तो बैंक जवाबदेह नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर रख-रखाव में लापरवाही साबित होती है, तो ग्राहक क्लेम कर सकता है।

कब नहीं मिलेगा मुआवजा?
- ग्राहक की गलती (लॉकर सही से लॉक न करना)

- सामान का मूल्य पहले से घोषित न करना

- प्राकृतिक आपदा (बिना बैंक की लापरवाही के)

क्या करें नुकसान होने पर?
- तुरंत FIR दर्ज करें (चोरी या नुकसान का मामला हो तो)

- बैंक में लिखित शिकायत दें

-सबूत जुटाएं – लॉकर एंट्री रजिस्टर, CCTV फुटेज, नुकसान की तस्वीरें

- बैंक से जवाब न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत करें


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Content Editor

Harman Kaur

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