गलत तरीके से काटे महिला मॉडल के बाल, SC का आदेश- 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दे सैलून
punjabkesari.in Thursday, May 18, 2023 - 12:21 PM (IST)
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें आई.टी.सी. को बाल काटने में हुई गलती के लिए महिला मॉडल को क्षतिपूर्ति के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रदान करने को कहा गया था। मॉडल ने आई.टी.सी. के स्वामित्व वाले एक होटल में बाल कटवाए थे।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने NCDRC के आदेश को चुनौती देने वाली आई.टी.सी. की याचिका पर मॉडल आशना रॉय को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि क्षतिपूर्ति की मात्रा भौतिक साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल मांग पर।
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