वक्फ मामले में फैसले को मिली नई तारीख, SC ने टाली सुनवाई
punjabkesari.in Monday, May 05, 2025 - 04:03 PM (IST)

नेशनल डेस्क : वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई हो रही थी। यह सुनवाई लगभग दो हफ्ते बाद बैठी थी। देश के मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले को सुन रही है। इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई को अगले हफ्ते तक टालने का निवेदन किया, जिस पर कोर्ट ने 15 मई की तारीख दी है।
आज की सुनवाई में मुख्य न्यायधीश का अहम बयान
आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, मुख्य न्यायधीश (CJI) संजीव खन्ना ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सरकार और अन्य पक्षों द्वारा दायर की गई सभी दलीलों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों के आधार पर कई मुद्दों को उठाया गया है, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं।
सीजेआई खन्ना के रिटायरमेंट से पहले का निर्णय
सुनवाई के दौरान, CJI संजीव खन्ना ने कहा कि उनका रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है और वे किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय या आदेश को सुरक्षित नहीं रखना चाहते। उन्होंने इस मामले की सुनवाई के लिए इसे अगले गुरुवार तक टालने का फैसला किया।
वक्फ कानून के बारे में कुछ बातें
वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए सरकार ने 1995 के वक्फ कानून में कुछ संशोधन किया था, जिसको धार्मिक और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों ने याचिका दायर किया है। इस कानून को लोकसभा से तीन अप्रैल को जबकि राज्यसभा से चार अप्रैल को पारित कराया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संशोधन लागू हो गया।
कानून का बचाव अदालत में केंद्र सरकार और भाजपा शासित कई राज्य सरकारें कर रही हैं। जबकि चुनौती देने वालों कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लीमीन के सांसद असद्दुदीन ओवैसी का नाम सबसे ऊपर है। सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को भरोसा दिया था कि कानून के विवादित प्रावधान जिनमें इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाने वाली संपत्तियां, अदालत की तरफ से घोषित वक्फ संपत्ति और वक्फ बोर्ड या काउंसिल में गैर मुसलमानों की एंट्री पर फिलहाल कोई पहल न करने का वादा किया था।