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punjabkesari.in Sunday, Jan 26, 2025 - 01:38 PM (IST)
नेशनल डेस्क: भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। सरकार ने UPS का गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इस नई योजना का उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना (OPS) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के बीच संतुलन बनाना है, ताकि सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिल सके।
1 अप्रैल 2025 से लागू होगी UPS
24 जनवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार, UPS उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी जो वर्तमान में NPS के अंतर्गत आते हैं या इसके विकल्प का चुनाव करते हैं। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) UPS के सुचारू संचालन के लिए नियम जारी करेगा।
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रिटायरमेंट लाभ की गारंटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को इस नई पेंशन नीति को मंजूरी दी थी, जो लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इस नीति के तहत, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
UPS के मुख्य नियम
UPS के तहत, 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
10 से 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन आनुपातिक आधार पर मिलेगी। न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।
परिवार पेंशन का प्रावधान
UPS के तहत, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को उत्तरजीवी पेंशन का लाभ मिलेगा। यह राशि मृतक कर्मचारी के अंतिम वेतन के 60 प्रतिशत तक होगी। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई है।