2 से अधिक बच्चे होने पर 2 अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बर्खास्त

punjabkesari.in Tuesday, Sep 26, 2017 - 08:22 AM (IST)

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 प्रशिक्षु अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (ए.डी.जे.) को बर्खास्त कर दिया है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई जनसंख्या नीति के तहत 26 जनवरी 2001 के बाद इनकी तीसरी संतान का जन्म होने के कारण इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने बताया, ‘‘ग्वालियर में पदस्थ ए.डी.जे. मनोज कुमार एवं जबलपुर में पदस्थ ए.डी.जे. अशरफ अली को हाल ही में सेवा से बर्खास्त किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि बर्खास्त किए गए इन दोनों प्रशिक्षु ए.डी.जे. के 2 से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि ये दोनों जज पिछले साल ही ए.डी.जे. की सीधी भर्ती की हुई लिखित परीक्षा पास कर न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। अनवर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग की राजपत्र में प्रकाशित 2010 की अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा  की  सामान्य  शर्तें)  नियम, 1961 के उपनियम (5 एवं 6) के अनुसार ‘‘ऐसे अभ्यर्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, जिनकी 2001 के बाद 2 से अधिक संतानें होंगी।’’


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News