Traffic Challan: ट्रैफिक चालान की चिंता खत्म! इस दिन होगा निपटारा, लगने जा रही है लोक अदालत

punjabkesari.in Thursday, Feb 12, 2026 - 01:31 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली में ट्रैफिक नियम उल्लंघन के कारण लंबित चालानों से परेशान वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 14 फरवरी 2026 को राजधानी के सात कोर्ट परिसरों में विशेष ट्रैफिक लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां लोग कम जुर्माने के साथ अपने पुराने चालानों का निपटारा करा सकेंगे। इस पहल से हजारों वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है

लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक शहर के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों—पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू—में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने चालानों का समाधान करा लें।

किन मामलों में मिलेगी राहत?

इस विशेष लोक अदालत में विभिन्न ट्रैफिक नियम उल्लंघनों से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। इनमें तेज रफ्तार से वाहन चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करना, रेड लाइट पार करना, वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना, गलत पार्किंग, ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी और फर्जी या गलत नंबर प्लेट जैसे मामले शामिल हैं। इन मामलों में जुर्माने की राशि में छूट दिए जाने की संभावना है, जिससे वाहन चालकों को आर्थिक राहत मिल सकती है।

ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके लिए वाहन चालकों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट या जारी किए गए क्यूआर कोड के माध्यम से अपना चालान डाउनलोड करना होगा। चालान डाउनलोड करने की सुविधा 9 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रतिदिन अधिकतम 50,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकेंगे और कुल सीमा 2 लाख चालानों की निर्धारित की गई है। इसलिए इच्छुक लोगों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

जरूरी दस्तावेज

चालान डाउनलोड करने और ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवेदक को एक टोकन नंबर एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। लोक अदालत में उपस्थित होते समय चालान या नोटिस की प्रिंट कॉपी साथ लाना अनिवार्य है। इसके अलावा वाहन की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा प्रमाणपत्र और प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) जैसे आवश्यक दस्तावेज भी साथ रखने होंगे।


 


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Content Editor

Sahil Kumar

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