Telegram पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, NEET UG री-टेस्ट से पहले सरकार के अस्थाई बैन के फैसले को दी चुनौती

punjabkesari.in Wednesday, Jun 17, 2026 - 11:48 AM (IST)

नेशनल डेस्क। मशहूर सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम (Telegram) ने भारत सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके तहत ऐप पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम 21 जून 2026 को होने वाले नीट यूजी (NEET UG) री-एग्जाम (दोबारा परीक्षा) को ध्यान में रखते हुए उठाया है। टेलीग्राम ने इस बैन के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिस पर अदालत बुधवार (17 जून 2026) को ही सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है।  

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जस्टिस तेजस कारिया की बेंच करेगी सुनवाई 

टेलीग्राम की ओर से इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश (जस्टिस) तेजस कारिया के सामने अर्जेंट लिस्टिंग (त्वरित सुनवाई) के लिए रखा गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और सहमति जताई कि इस मुद्दे पर बुधवार को ही बाद में विस्तार से सुनवाई की जाएगी। टेलीग्राम ने अपनी याचिका में मांग की है कि 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले ही इस प्रतिबंध को हटाया जाए और कंपनी को राहत दी जाए।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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