दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण में मामूली सुधार, GREP में तीसरे फेज की पाबंदियां हटीं
punjabkesari.in Monday, Nov 14, 2022 - 08:08 PM (IST)

नेशनल डेस्कः वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को प्राधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में लागू पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया। इसका मतलब है कि क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती हैं। हालांकि, संबंधित एजेंसियों को धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।
सीक्यूएम के अनुसार सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 294 दर्ज किया गया जो जीआरएपी का तीसरा चरण लागू करने के मानकों से करीब 100 अंक नीचे है। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने एक आदेश में कहा, ‘‘एक्यूआई में सुधार बने रहने की संभावना है और पूर्वानुमान अगले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट का कोई संकेत नहीं देता है।''
आयोग ने एक आदेश में कहा, ‘‘इसके अनुसार, उप समिति ने जीआरएपी के तीसरे चरण (गंभीर वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाई करने के 29 अक्टूबर के अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है।'' दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण तथा विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध था। बहरहाल, क्षेत्र में जीआरएपी के पहले और दूसरे चरण के तहत पाबंदियां अभी लागू रहेंगी।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के मद्देनजर बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध की अवधि आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। अधिकारी ने यह जानकारी दी। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण तीन के तहत उपर्युक्त वाहनों के चलने पर 13 नवंबर तक प्रतिबंध लगाया गया था।
सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और फैसला किया कि पाबंदियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। विभाग की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है “दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में हालिया सुधार को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) चलाने के लिए लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द कर दिए जाते हैं।”