संजय राउत को कोर्ट से राहत, मानहानि केस में मिली जमानत, जानें क्या है मामला

punjabkesari.in Saturday, Dec 02, 2023 - 06:12 PM (IST)

नेशनल डेस्क : मालेगांव की एक अदालत ने महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री और नासिक के प्रभारी मंत्री दादा भुसे की शिकायत पर दर्ज मानहानि के एक मामले में शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को शनिवार को जमानत दे दी। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सदस्य राउत अदालत में उपस्थित थे। राउत को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह तीन फरवरी, 2024 को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी।

राउत ने भुसे पर नासिक जिले के मालेगांव में स्थित गिरणा सहकारी चीनी मिल में 178 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। उसके बाद भुसे ने राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। जमानत मिलने के बाद राउत ने मालेगांव अदालत के बाहर भुसे की आलोचना की। राउत ने कहा, ‘‘संविधान के अनुसार, मुझे चोर को चोर कहने का हक है। मेरे खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया, क्योंकि मैंने मंत्री द्वारा पैसे के इस्तेमाल के बारे में सवाल किया था।

हिसाब-किताब या पैसे के उपयोग के बारे में पूछने में क्या गलत है? भुसे को विवरण सामने रखना चाहिए। मैं किसी भी हालत में नहीं झुकूंगा और भ्रष्टाचार को लेकर कोई समझौता नहीं होगा।'' शरद पवार द्वारा गठित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सत्ता संघर्ष के बारे में हाल में उपमुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दिये गये एक बयान के संबंध में पूछे जाने पर राउत ने कहा, ''अजित दादा जो कहते हैं, उसकी पटकथा लिखी होती है। अजित पवार जो कहते हैं, उसकी पटकथा भारतीय जनता पार्टी लिखती है।''


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Parveen Kumar

Related News