Fastag Rules Change:  NHAI ने फास्टैग नियम में किया बदलाव: जानें ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर...

punjabkesari.in Thursday, Feb 20, 2025 - 11:15 AM (IST)

नेशनल डेस्क: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग लेनदेन से जुड़े हालिया नियमों में बदलाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि टोल पार करने से 60 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक फास्टैग की सक्रियता को लेकर फैली खबरें ग्राहकों के लिए लागू नहीं हैं।

एनएचएआई ने स्पष्ट किया कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सर्कुलर (NPCI/2024-25/NETC/004A 28.01.2025) का उद्देश्य केवल अधिग्रहणकर्ता बैंक और जारीकर्ता बैंक के बीच लेनदेन विवादों का समाधान करना है, न कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए कोई अतिरिक्त शर्त लगाना।

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ग्राहकों के लिए कोई नई बाध्यता नहीं
NHAI के अनुसार, सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा ICD 2.5 प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं, जिससे टैग की स्थिति वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। इसलिए ग्राहक टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले किसी भी समय अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं। हालांकि, राज्यों के कुछ टोल प्लाजा अभी भी पुराने ICD 2.4 प्रोटोकॉल पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें जल्द ही नए प्रोटोकॉल में अपग्रेड किया जाएगा।

ऑटो-रिचार्ज को प्रोत्साहित किया गया
फास्टैग ग्राहकों को अपने वॉलेट को ऑटो-रिचार्ज मोड में सेट करने की सलाह दी गई है, जिससे यूपीआई, नेट बैंकिंग या अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों के जरिए उनका फास्टैग अपने आप रिचार्ज हो सके। इससे मैन्युअल रिचार्ज की जरूरत खत्म हो जाएगी और टोल भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सकेगा।

NHAI ने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।


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Content Writer

Anu Malhotra

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