New Rules Of Share Market: शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए खतरे की घंटी! अगर ये गलती की तो लगेगा भारी जुर्माना
punjabkesari.in Monday, Apr 28, 2025 - 09:50 PM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने मार्जिन वसूली को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है। ये नए नियम 28 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। अगर अब इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
अब कब तक देना होगा पूरा मार्जिन?
पहले ब्रोकरों को क्लाइंट्स से बाकी मार्जिन (VaR और ELM के अलावा) वसूलने के लिए T+2 दिन यानी ट्रेडिंग के दो दिन बाद तक का समय मिलता था। लेकिन अब यह नियम बदल गया है। अब ब्रोकरों को सेटलमेंट डे (T+1) तक ही सारा मार्जिन वसूल लेना होगा। मतलब, जिस दिन शेयरों का लेन-देन पूरा हो जाएगा, उसी दिन तक सभी जरूरी भुगतान भी पूरे करने होंगे।
किन मार्जिन पर पहले से नियम लागू था?
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VaR मार्जिन (Value at Risk) और
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ELM मार्जिन (Extreme Loss Margin)
इन दोनों का भुगतान पहले से ही ट्रेड से पहले करना जरूरी था। इन नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव सिर्फ अन्य मार्जिन की वसूली के नियमों में किया गया है।
SEBI के नए नियम क्या हैं?
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VaR और ELM मार्जिन: ट्रेड से पहले देना जरूरी (पहले की तरह)
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बाकी अन्य मार्जिन: अब सेटलमेंट डे यानी T+1 दिन तक वसूलना अनिवार्य
पुराने नियम कैसे थे?
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ब्रोकरों को बाकी मार्जिन वसूलने के लिए T+2 दिन तक का समय मिलता था।
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अब सिर्फ T+1 दिन यानी सेटलमेंट वाले दिन तक पूरा भुगतान जरूरी कर दिया गया है।
बदलाव क्यों किया गया?
सेबी ने इस नियम में बदलाव कुछ मुख्य कारणों से किया है:
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बाजार में जोखिम घटाने के लिए
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T+1 सेटलमेंट साइकल के अनुरूप सुधार के लिए
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निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए
इन बदलावों के चलते अब शेयर बाजार और भी ज्यादा सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से संचालित हो सकेगा।
नियम न मानने पर क्या होगा?
अगर सेटलमेंट के दिन तक पैसा और शेयर दोनों का पे-इन (अदायगी) पूरा हो जाता है तो आपको किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगेगी।
लेकिन अगर सेटलमेंट दिन तक क्लाइंट से बाकी मार्जिन वसूला नहीं गया और पे-इन भी पूरा नहीं हुआ, तो ब्रोकर को पेनल्टी भरनी होगी।
नया नियम कब से लागू हुआ?
SEBI के मुताबिक ये नया नियम 28 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। यानी अब से बाजार में सभी निवेशकों और ब्रोकरों को पूरी सतर्कता के साथ T+1 दिन तक सभी जरूरी भुगतानों का निपटारा करना होगा।