RBI ने 5 बड़े बैंकों पर लगाया ₹2.52 करोड़ का जुर्माना, जानिए कौन-कौन हैं शामिल

punjabkesari.in Saturday, May 03, 2025 - 12:04 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 मई 2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति में देश के पाँच प्रमुख बैंकों पर कुल ₹2.52 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाने की जानकारी दी। यह कार्रवाई बैंकों द्वारा विभिन्न नियामकीय नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। आइए जानते हैं कि किन बैंकों पर कितना जुर्माना लगा और इसके पीछे की असली वजह क्या है।

एक्सिस बैंक – ₹29.60 लाख जुर्माना
 ‘आंतरिक/कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन’ और संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करना।
RBI का कहना: बैंक ने कुछ ऐसे इंटरनल अकाउंट्स का संचालन किया जो नियमों के विरुद्ध थे।


ICICI बैंक – ₹97.80 लाख जुर्माना
➤ साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क,
➤ KYC (अपने ग्राहक को जानो) और
➤ डेबिट/क्रेडिट कार्ड संचालन से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन।
➤ RBI का निष्कर्ष: बैंक ने संवेदनशील ग्राहक डेटा और सुरक्षा से जुड़े नियमों को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया।


बैंक ऑफ बड़ौदा – ₹61.40 लाख जुर्माना
➤  बैंकिंग सेवाओं और ग्राहक सेवा से संबंधित नियमों का सही तरीके से पालन न करना।
➤ प्रभाव: इससे ग्राहकों को समय पर और सटीक सेवा नहीं मिल पाई, जो कि उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।


IDBI बैंक – ₹31.80 लाख जुर्माना
➤  किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत
➤ अल्पकालिक कृषि ऋण पर ब्याज सहायता योजना के नियमों का पालन न करना।
➤ असर: इससे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को समय पर लाभ नहीं मिल पाया।


बैंक ऑफ महाराष्ट्र – ₹31.80 लाख जुर्माना
➤ KYC के नियमों का पालन करने में चूक।
➤ RBI का कहना: यह लापरवाही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों के जोखिम को बढ़ा सकती है।


क्या इससे ग्राहकों पर होगा कोई असर?
नहीं, यह जुर्माना ग्राहकों पर सीधे असर नहीं डालता। यह जुर्माना बैंकों की प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक लापरवाहियों पर लगाया जाता है, न कि किसी ग्राहक की गलती पर। हालांकि, यदि आप इन बैंकों के ग्राहक हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि बैंक आपकी जानकारी और लेनदेन को सुरक्षित रखने में कितना सतर्क है।

ग्राहकों के लिए सलाह:
➤ अपने बैंकिंग व्यवहार पर नजर रखें – SMS/ईमेल अलर्ट चालू रखें।
➤ KYC अपडेट रखें – इससे खाता ब्लॉक या धोखाधड़ी से बचाव होता है।
➤ साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें – पासवर्ड, OTP किसी से साझा न करें।
➤ ग्राहक सेवा में लापरवाही दिखे तो शिकायत दर्ज करें – RBI की वेबसाइट या बैंकिंग लोकपाल के ज़रिए।


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News Editor

Rahul Rana

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