Land Registry: अब जमीन की रजिस्ट्री करवाना पड़ेगा महंगा, सरकार का कलेक्टर रेट बढ़ाने का फैसला

punjabkesari.in Thursday, Aug 08, 2024 - 04:47 PM (IST)

नेशनल डेस्क:  पंजाब सरकार ने राज्य भर में जमीन के कलेक्टर रेट में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इससे न केवल नकदी संकट से जूझ रहे राज्य को आवश्यक धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि काले धन के प्रसार में भी कमी आएगी। सूत्रों ने बताया कि विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) केएपी सिन्हा द्वारा कलेक्टर दरों में वृद्धि को प्रभावी करने और अधिसूचित करने के लिए कल सभी उपायुक्त-सह-जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए थे। राज्य में सत्ता में आने के बाद से घटते राजस्व को सुधारने के लिए आप सरकार की यह पहली बड़ी कवायद है। पटियाला जिले में अब तक कलेक्टर रेट में काफी बढ़ोतरी की जा चुकी है।

दर में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। लेहल में कृषि भूमि का कलेक्टर रेट 70 लाख रुपये से बढ़कर 1.50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ हो गया है। धालीवाल कॉलोनी (पटियाला) में रेट 56,680 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़कर 1.12 लाख रुपये प्रति वर्ग गज हो गया है।

न्यू लाल बाग कॉलोनी का किराया 14,300 रुपये प्रति वर्ग गज से बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति वर्ग गज कर दिया गया है। खेड़ी गुजरान में, आवासीय संपत्ति की कलेक्टर दर लगभग पांच गुना बढ़ाकर 3,445 रुपये प्रति वर्ग गज से 22,750 रुपये प्रति वर्ग गज कर दी गई है।

राजस्व अधिकारियों ने कहा कि ऊपर की ओर संशोधन संपत्ति की बाजार दरों के अनुरूप होना चाहिए। उम्मीद है कि अन्य सभी जिले भी जल्द ही इसका अनुसरण करेंगे। राज्य राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बजट में इस साल संपत्ति के पंजीकरण से राजस्व 1,500 करोड़ रुपये बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। 2023-24 में संपत्ति पंजीकरण से राजस्व संग्रह 4,200 करोड़ रुपये था।

राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस मद में राजस्व को 1,800 करोड़ रुपये बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचाया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) में, हम स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में 1,854 करोड़ रुपये इकट्ठा करने में कामयाब रहे। इससे हमें मार्च 2025 तक 6,000 करोड़ रुपये का राजस्व छूने की उम्मीद है। 

परंपरागत रूप से, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में हर साल 5-10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। जिला मजिस्ट्रेटों को अपने जिले में रियल एस्टेट क्षेत्र का आकलन करने के बाद इन दरों को बढ़ाने का अधिकार है। अधिकारी ने कहा, "ज्यादातर बड़े शहरों में संपत्ति की दरें कई गुना बढ़ गई हैं। कलेक्टर दरें बढ़ाना बुद्धिमानी है ताकि काला धन प्रसारित न हो और राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिले।"


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Content Writer

Anu Malhotra

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