पोलाची गैंगरेप केस: सभी 9 आरोपी दोषी करार, आज सुनाई जाएगी सजा

punjabkesari.in Tuesday, May 13, 2025 - 11:35 AM (IST)

नेशनल डेस्क। कोयंबटूर की एक सत्र अदालत ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 2019 के पोलाची यौन उत्पीड़न मामले में सभी नौ आरोपियों को दोषी ठहराया है। इस मामले ने पूरे तमिलनाडु में सनसनी फैला दी थी और लोगों का इस पर लगातार ध्यान बना हुआ था। अदालत आज दोपहर इन दोषियों को सजा सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग की है।

दोषी ठहराए गए लोगों के नाम इस प्रकार हैं: सबरीराजन उर्फ ​​रिशवंत (32), थिरुनावुकारसु (34), टी वसंत कुमार (30), एम सतीश (33), आर मणि उर्फ ​​मणिवन्नन, पी बाबू (33), हारून पॉल (32), अरुलानंथम (39) और अरुण कुमार (33)। ये सभी आरोपी 2019 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं।

इन दोषियों पर आरोप है कि इन्होंने एक कॉलेज छात्रा समेत कम से कम नौ महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया था। इतना ही नहीं इन्होंने कथित तौर पर इन घटनाओं का वीडियो भी बनाया और फिर उसी फुटेज का इस्तेमाल करके पीड़ितों को आगे यौन शोषण करने और उनसे पैसे ऐंठने के लिए ब्लैकमेल किया। 

 

यह भी पढ़ें: 'मेरी नहीं तो किसी की नहीं', सुनसान रास्ते पर रुकी दूल्हे की कार, फिर हुई ऐसी हरकत दुल्हन ने कहा- नहीं करनी शादी

 

इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं जिनमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, एक ही पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार, आपराधिक साजिश, यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल जैसे अपराध शामिल हैं। जांच में यह भी पता चला कि ये घिनौने अपराध 2016 से 2018 के बीच किए गए थे।

शुरुआत में इस मामले की जांच पोलाची पुलिस कर रही थी लेकिन बाद में इसे तमिलनाडु अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को सौंप दिया गया। निष्पक्ष जांच की मांग उठने के बाद इस संवेदनशील मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई की जांच में यौन उत्पीड़न के एक संगठित तरीके का खुलासा हुआ। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि अगर उन्होंने आरोपियों की बात मानने से इनकार किया तो उनके परिवारों और समुदायों को वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती थी।

 

यह भी पढ़ें: शोपियां में मुठभेड़: एक आतंकी ढेर, दो के छिपे होने की आशंका

 

आज अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर सभी नौ आरोपियों को इन जघन्य अपराधों के लिए दोषी पाया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत दोपहर को इन दोषियों को क्या सजा सुनाती है। अभियोजन पक्ष की मांग को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और समाज में एक कड़ा संदेश जाए। यह फैसला यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Rohini Oberoi

Related News