खुद का प्राइवेट वीडियो लीक करना बनेगा अब गंभीर अपराध, जानें सजा के नियम?

punjabkesari.in Wednesday, Nov 13, 2024 - 09:40 AM (IST)

नेशनल डेस्क। आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत में लोग बहुत कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिनसे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इन कदमों में से एक है खुद का प्राइवेट वीडियो लीक कर देना, जिससे वह सोशल मीडिया पर अचानक सुर्खियों में आ जाते हैं। लेकिन, इस तरह की हरकतें लोगों के लिए बाद में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं।

मिनाहिल मलिक का मामला

पाकिस्तान की फेमस टिक टॉक स्टार मिनाहिल मलिक पर खुद का इंटिमेट वीडियो लीक करने का आरोप है। उनका एक वीडियो, जो पहले उन्होंने झूठा बताकर खारिज किया था, अब लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के लिए लीक किया था ताकि वह और पॉपुलर हो सकें।

भारत में क्या है सजा?

अगर कोई व्यक्ति भारत में जानबूझकर अपना प्राइवेट वीडियो लीक करता है, तो इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। इस तरह की हरकत को अश्लीलता फैलाने के तौर पर देखा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत, अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री फैलाता है, तो उस पर तीन महीने की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है।

जब कोई और वीडियो लीक करे

अगर किसी और ने किसी का प्राइवेट वीडियो लीक किया है, तो यह "राइट टू प्राइवेसी" का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की धारा 66E के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर किसी ने बिना अनुमति और बिना किसी की सहमति के किसी का वीडियो या फोटो लिया और उसे लीक कर दिया, तो उस पर शारीरिक गोपनीयता का उल्लंघन करने का आरोप लगेगा। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही सजा हो सकती है।

सोशल मीडिया पर सुरक्षा

सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता ने लोगों के बीच पॉपुलैरिटी पाने का एक नया रास्ता खोला है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करने से गंभीर कानूनी परेशानियां भी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री के बारे में सोचना और समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह की अश्लीलता या गोपनीयता का उल्लंघन कानून के तहत अपराध माना जाता है।


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News Editor

Rahul Rana

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