शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने पर कितनी साल की सजा मिलती है? जानिए कानून

punjabkesari.in Tuesday, May 20, 2025 - 08:39 PM (IST)

नेशनल डेस्क: पिछले कुछ वर्षों में शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले तेजी से सामने आए हैं। ऐसे कई केस में देखा गया है कि पुरुष शादी का वादा कर महिला से संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना भारतीय कानून के तहत अपराध है? 2023 में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता (BNS) में इसे लेकर साफ प्रावधान हैं।

क्या कहता है भारतीय कानून?

साल 2023 में भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS) लाई गई है। इसके धारा 69 में यह साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति महिला को शादी का झांसा देकर या धोखे से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में शादी से इंकार कर देता है, तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा।

कितनी सजा मिल सकती है?

धारा 69 के अनुसार, अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि पुरुष ने महिला से धोखे से या शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए, तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह सजा गैर-जमानती होती है और अपराध सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की जाती है।

सिर्फ शादी ही नहीं, दूसरे झूठे वादों पर भीो सजा

इस धारा के तहत सिर्फ शादी का झांसा ही नहीं, बल्कि अन्य परिस्थितियों में भी यदि महिला को किसी भी प्रकार के झूठे वादे या पहचान छिपाकर धोखा दिया गया हो, तो वह भी इस अपराध की श्रेणी में आता है।

जैसे:

  • नौकरी का झूठा वादा कर संबंध बनाना

  • प्रमोशन का लालच देकर महिला को फंसाना

  • अपनी असली पहचान छुपाकर संबंध बनाना (जैसे धर्म, शादीशुदा स्थिति आदि)

इन सभी स्थितियों में यदि महिला के साथ धोखे से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, तो आरोपी पर धारा 69 के तहत मामला दर्ज हो सकता है।

कोर्ट में क्या होता है?

ऐसे मामलों में यह देखना जरूरी होता है कि आरोपी ने जानबूझकर महिला को गुमराह किया या नहीं। यानी अगर आरोपी की मंशा शुरू से ही धोखा देने की थी और वह कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, तो मामला और मजबूत हो जाता है। अदालत सबूतों, बयानों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय देती है।


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Content Editor

Ashutosh Chaubey

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