पाकिस्तान कोर्ट से सरबजीत के 2 हत्यारे बरी

punjabkesari.in Sunday, Dec 16, 2018 - 10:51 AM (IST)

लाहौर: भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या मामले में पाकिस्तान की अदालत ने शनिवार को 2 प्रमुख आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सरबजीत सिंह की 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में हत्या कर दी गई थी। सरबजीत वहां पर आतंकी घटनाओं के दोष में सजा काट रहे थे जबकि वास्तव में वह गलती से सीमा पार पहुंच गए थे।
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5 साल से चल रहे मामले में लाहौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद मोईन खोखर ने यह फैसला सुनाया है। उन्होंने फैसले में हत्या के प्रमुख आरोपी आमिर तांबा और मुदस्सर को बरी कर दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सभी गवाहों के अपने पूर्व बयानों से मुकर जाने के बाद दोनों प्रमुख अभियुक्तों को बरी किया गया। अदालत के प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी गवाह ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ  गवाही नहीं दी।
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सुरक्षा कारणों से कोट लखपत जेल में मौजूद दोनों अभियुक्तों की वीडियो लिंक के जरिए सुनवाई हुई। आमिर और मुदस्सर दोनों पाकिस्तानी कैदी हैं जिन्हें मौत की सजा मिली हुई है। दोनों ने सर्बजीत सिंह पर 2013 में लाहौर के कोट लखपत जेल में हमला किया था जिसमें सिंह की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले की सुनवायी के दौरान एक गवाह ने अदालत को बताया था कि सिंह को सर्विसेज हास्पिटल में नाजुक स्थिति में लाया गया था।  एक सदस्यीय आयोग ने सिंह के रिश्तेदारों को विदेश मंत्रालय के जरिए नोटिस जारी करके अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। अधिकारियों ने बताया कि सिंह के परिवार ने हालांकि बयान दर्ज नहीं कराया।
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आमिर और मुदस्सर ने आयोग को दिए अपने बयान में अपराध स्वीकार करते हुए कहा था कि उन्होंने सिंह की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वे भारतीय नागरिक द्वारा लाहौर और फैसलाबाद में कथित रूप से किए गए हमलों में मारे गए लोगों का बदला लेना चाहते थे।  


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Tanuja

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