No-Toll Tax: NH-544 पर टोल वसूली पर ब्रेक! 4 हफ्ते की टोल वसूली पर रोक
punjabkesari.in Thursday, Aug 07, 2025 - 03:38 PM (IST)

नेशनल डेस्क: सड़कों की बदहाली और टोल टैक्स की वसूली को लेकर आखिरकार न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपना लिया है। केरल हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को फटकार लगाते हुए एडापल्ली से मन्नुथी तक फैले नेशनल हाईवे-544 पर टोल वसूली पर चार सप्ताह की रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब सड़कें चलने लायक ही नहीं हैं, तो फिर जनता से जबरन वसूली किस आधार पर की जा रही है?
भरोसे के बदले टैक्स नहीं!
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सरकार और नागरिकों के बीच एक भरोसे का रिश्ता होता है। जब वह भरोसा टूटता है, तब किसी भी प्रकार का टैक्स लगाना नैतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टिकोण से अनुचित है। कोर्ट ने कहा कि यदि सड़कें खतरनाक स्थिति में हैं और यात्रा असुरक्षित है, तो NHAI को टोल लेने का कोई अधिकार नहीं है।
न्यायमूर्तियों की सख्त टिप्पणी
जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी सरकारी या निजी समझौता आम जनता के अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने NHAI और इसके ठेकेदारों को चेताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात प्रदान करना है, न कि सिर्फ मुनाफा कमाना।
स्थानीय लोगों की याचिकाओं ने खोली पोल
यह मामला तब तूल पकड़ा जब स्थानीय निवासियों ने हाईवे की खस्ताहाल स्थिति और टोल वसूली के खिलाफ याचिकाएं दायर कीं। उन्होंने कोर्ट में बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद न तो सड़क की मरम्मत हुई और न ही टोल टैक्स रोका गया। कोर्ट ने पहले भी NHAI को सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो यह सख्त आदेश पारित किया गया।
केंद्र सरकार को निर्देश
कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र सरकार को भी स्पष्ट निर्देश दिया कि वह जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुने और हाईवे की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो भविष्य में और भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।