Rules Change from December 1: LPG से लेकर Tax तक... 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ये रुल्स, जानिए कहां होगा फायदा और कहां नुकसान!
punjabkesari.in Thursday, Nov 27, 2025 - 11:57 AM (IST)
नेशनल डेस्क: साल के आखिरी महीने यानि की दिसंबर के पहले दिन ही देश में कई बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और टैक्सपेयर्स की जेब पर पड़ सकता है। इन बदलावों में LPG गैस सिलेंडर के दाम से लेकर पेंशन और टैक्स जमा करने की डेडलाइन शामिल हैं। आइए डिटेल में जानते हैं इन बदलावों के बारे में
तेल कंपनियां अक्सर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर (कमर्शियल और घरेलू दोनों) की कीमतों में संशोधन करती हैं। इससे पहले नवंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती हुई थी। इसलिए 1 दिसंबर को रसोई गैस की कीमतों में संभावित बदलाव पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

2. पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की डेडलाइन
पेंशन का लाभ लगातार पाने के लिए सीनियर सिटीजन्स को हर साल 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अगर कोई पेंशनभोगी इस तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है, तो 1 दिसंबर से उनकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए यह काम 30 नवंबर से पहले पूरा करना ज़रूरी है।
3. सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS चुनने की आखिरी तारीख
सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया था। इस विकल्प को चुनने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तय की गई है (जिसे पहले 30 सितंबर से बढ़ाया गया था)। सरकारी कर्मचारियों को 1 दिसंबर से पहले यह फैसला लेना होगा, जिसके बाद यह मौका शायद नहीं मिलेगा।
4. टैक्स से जुड़े दो महत्वपूर्ण डेडलाइन
यदि आपका अक्टूबर महीने में टीडीएस (TDS) काटा गया है, तो सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत उसका स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत अपनी रिपोर्ट जमा करनी है, उन्हें भी यह काम 30 नवंबर तक पूरा करना होगा। डेडलाइन चूकने पर जुर्माना लग सकता है।

