अब तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं है, आप कोर्ट को न उलझाएं, पीएम मोदी डिग्री विवाद में केजरीवाल की याचिका खारिज
punjabkesari.in Friday, Aug 11, 2023 - 01:42 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामने कर रहे दोनों नेताओं की उस मांग को खारिज कर दिया गया है जिसमें उन्होंने रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक निचली कोर्ट में सुनवाई को रोकने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने केजरीवाल और संजय की अर्जी पर सुनवाई की।
आप कोर्ट को उलझाने की कोशिश कर रहे
केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने दलीलें रखीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया और कहा कि राहत दी जाए। वकील जोशी ने कोर्ट से सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक मानहानि केस की सुनवाई रोकी जाए। जस्टिस समीर दवे ने कहा कि दोनों ने पहले सत्र अदालत को आश्वासन दिया था कि वे अपने बयान दर्ज कराने के लिए मेट्रोपॉलिटन अदालत के समक्ष उपस्थित रहेंगे। जस्टिस ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं हैं, तो पेश क्यों नहीं हुए, आप कोर्ट को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आपको उपस्थित रहना होगा...आप अदालत में पेश होने से बच रहे हैं।''
गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सिंह को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में उनकी "व्यंग्यात्मक" और "अपमानजनक" टिप्पणी पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में 11 अगस्त को तलब किया था। बाद में आप के दोनों नेताओं ने मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक समीक्षा याचिका दायर की थी। हालांकि, सत्र अदालत ने हाल ही में उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था।