करोड़ों करदाताओं के लिए जरुरी सूचना, ITR Filing के लिए 31 जुलाई है लास्ट डेट

punjabkesari.in Monday, May 19, 2025 - 05:23 PM (IST)

नेशनल डेस्क: नया वित्तीयवर्ष शुरू हो चुका है। इसी के साथ ITR Filing का समय भी चल रहा है। इस संबंध में आयकर विभाग ने ITR फॉर्म 1 से 7 तक नोटिफाई कर दिए हैं और कर्मचारियों को मिलने वाले फॉर्म 16 में भी बदलाव किए गए हैं। ऐसे में करदाताओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार ITR की डेडलाइन अलग होगी।

फॉर्म 16 का इंतजार-

वर्तमान में करदाताओं के बीच ITR फॉर्म भरने की जल्दबाजी न होने का मुख्य कारण नियोक्ताओं द्वारा फॉर्म 16 उपलब्ध न कराना है। इस बार फॉर्म 16 में कई बदलाव किए गए हैं, और नियोक्ता आमतौर पर इसे 15 जून तक कर्मचारियों को देते हैं। इसलिए, आयकर रिटर्न भरने की असली प्रक्रिया 15 जून के बाद ही शुरू होगी। जिन्हें फॉर्म 16 नहीं मिलता, वे फॉर्म 26AS के जरिए भी अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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ये है डेडलाइन-

आमतौर पर ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है।  इस बार भी यही डेडलाइन रहने की संभावना है। करदाताओं की सुविधा के लिए सरकार ने ITR फॉर्म को आसान बना दिया है। जिसमें अधिकांश जानकारी पहले से ही भरी होगी। अंतिम समय की भीड़ और जल्दबाजी से बचने के लिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय से पहले अपना रिटर्न दाखिल कर लें।

डेडलाइन के बाद देना होगा जुर्माना-

यदि कोई करदाता 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाता है, तो भी वे जुर्माना और ब्याज के साथ 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट अनिवार्य है, उन्हें बिना किसी जुर्माने या ब्याज के 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरने का अवसर मिलता है।

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स्पेशल डेडलाइन-

विदेशी लेनदेन वाली व्यावसायिक संस्थाओं या बड़ी घरेलू लेनदेन वाली कंपनियों को बिना किसी जुर्माने या ब्याज के 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। यदि किसी करदाता के रिटर्न में गलती हो जाती है और वे उसे सुधारना चाहते हैं, तो वे बिना जुर्माना या ब्याज के 31 दिसंबर तक अपना संशोधित ITR दाखिल कर सकते हैं।


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News Editor

Radhika

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